हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार को रिश्वत मामले में अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

Amir Ahmad

9 Oct 2024 4:14 PM IST

  • हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार को रिश्वत मामले में अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार भरत इंदर सिंह चहल को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। उन पर 2017-2021 के कार्यकाल के दौरान भारी रिश्वत लेने का आरोप है। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

    चहल मार्च 2017 से सितंबर 2021 तक पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार थे। आरोप है कि चहल ने उक्त कार्यकाल के दौरान भ्रष्ट आचरण अपनाकर भारी रिश्वत ली।

    जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा,

    "जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की आय 7,85,16,905.08 रुपये थी जबकि, उनके व्यय का आकलन 31,79,89,011.89 रुपये किया गया। इसलिए प्रथम दृष्टया, उनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है बल्कि उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री, पंजाब के मीडिया सलाहकार के रूप में अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग करते हुए इसे इकट्ठा किया।"

    न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून की यह स्थापित स्थिति है कि आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करने वाले अपराधों में गिरफ्तारी-पूर्व जमानत देने की शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालयों को धीमी गति से काम करना चाहिए, क्योंकि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है और समाज पर आर्थिक असुरक्षा, जनता के विश्वास की हानि और राजनीतिक ढांचे को कमजोर करने जैसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं।

    न्यायाधीश ने कहा,

    "याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं जिनकी गहन जांच की आवश्यकता है। इसलिए उन्हें गिरफ्तारी-पूर्व जमानत देने से निष्पक्ष जांच में बाधा उत्पन्न होगी।"

    चहल ने 2023 में दर्ज एफआईआर में CrPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(b) के साथ धारा 13(2) के तहत पूर्व सीएम के मीडिया सलाहकार के रूप में कथित रूप से भ्रष्टाचार करने और आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है।

    चहल की ओर से पेश सीनियर वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता 75 वर्षीय है और राजनीतिक प्रतिशोध के कारण उसे मौजूदा एफआईआर में गलत तरीके से आरोपी बनाया गया। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को अक्टूबर, 2023 में समन्वय बेंचिंग द्वारा अंतरिम जमानत दी गई। उसके अनुसरण में वह तीन मौकों पर जांच में शामिल हुए और जांच अधिकारी के साथ पूरा सहयोग किया।

    इस स्तर पर उसे गिरफ्तारी पूर्व जमानत की रियायत से इनकार करने का कोई कारण नहीं है।

    प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद न्यायालय ने पाया कि एफआईआर दर्ज करने से पहले 2022 में पंजाब मुख्य निदेशक सतर्कता ब्यूरो के निर्देश पर जांच की गई थी लेकिन विभिन्न नोटिस भेजने के बावजूद वह दो मौकों को छोड़कर आगे नहीं आए।

    न्यायाधीश ने यह भी देखा कि सुनवाई के दौरान, चहल की ओर से पेश सीनियर वकील ने जवाब के रूप में विभिन्न दस्तावेज दिखाते हुए आय से अधिक संपत्ति की कथित राशि पर विवाद किया लेकिन ये स्व-सेवा सामग्री हैं और जिन्हें, सबसे अच्छा, परीक्षण के दौरान और/या उचित चरण में बचाव में पेश किया जा सकता लेकिन निश्चित रूप से वर्तमान जमानत आवेदन पर विचार करते समय ये किसी भी तरह से मददगार नहीं हैं।

    जस्टिस सिंधु ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चहल 01.04.2017 से 31.08.2021 तक पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे और वर्तमान एफआईआर 02.08.2023 को दर्ज की गई यानी उनके पद छोड़ने के दो साल के भीतर, इस प्रकार याचिकाकर्ता के कहने पर वृद्धावस्था का तर्क विश्वसनीय नहीं होगा, जब वह 72 वर्ष की आयु तक ऐसे महत्वपूर्ण पद पर तैनात रहे।

    यह कहते हुए,

    "याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी आय से अधिक संपत्ति के वास्तविक स्रोत का पता लगाने और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच पूरी करने के लिए उससे पूछताछ करने के लिए बहुत जरूरी है।”

    अदालत ने याचिका खारिज की।

    केस टाइटल: भारत इंदर सिंह चहल बनाम पंजाब राज्य और अन्य

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