PMLA | निकट भविष्य में मुकदमा समाप्त होने की संभावना नहीं होने पर आरोपी को जमानत दी जा सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
Amir Ahmad
6 Nov 2024 4:01 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि परिस्थितियों के अनुसार मुकदमा शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं है तो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत आरोपी को जमानत दी जा सकती है।
ये टिप्पणियां आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक जसवंत सिंह को धन शोधन मामले में जमानत देते समय की गईं।
न्यायालय ने कहा,
“जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा कि सिंह 06.11.2023 से हिरासत में हैं। शिकायत 04.01.2024 को दर्ज की गई थी। ED द्वारा लिए गए रुख के अनुसार अन्य सह-आरोपियों के संबंध में जांच अभी भी जारी है। इस प्रकार, निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।”
इसमें आगे कहा गया कि यह भी रिकॉर्ड में आया है कि 41 करोड़ रुपये के कुल बकाये में से 35.50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही वसूल कर ली गई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जब्त कर ली गई।
मेडिकल रिकॉर्ड को देखते हुए जस्टिस सिंधु ने कहा कि सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्हें PMLA की धारा 45 के दायरे में सुरक्षित रूप से बीमार व्यक्ति कहा जा सकता है।
सिंह पर PMLA के तहत मामला दर्ज किया गया, क्योंकि वह मेसर्स टीसीएल नामक कंपनी का निदेशक और गारंटर था, जिसने 41 करोड़ रुपये से अधिक का लोन सुविधाएं प्राप्त की थीं। आरोप है कि यह राशि ऋण सुविधाएं प्रदान करने की शर्तों के विपरीत अन्य कंपनियों में ट्रांसफर कर दी गई।
भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 406, 409, 420, 421 और 120-बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) के साथ धारा 13(2) के तहत FIR दर्ज की गई। इसके बाद ED ने पाया कि PMLA की धारा 2 (वाई) के तहत अनुसूचित अपराध की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले अपराध।
प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद न्यायालय ने मनीष सिसोदिया के मामले का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले हिरासत या जेल में रखना बिना मुकदमे के सजा नहीं बननी चाहिए। यदि अभियोजन पक्ष के आश्वासन के बावजूद मुकदमा लंबा खिंचता है। यह स्पष्ट है कि मामले का फैसला समय से पहले नहीं होगा, तो जमानत के लिए प्रार्थना योग्य हो सकती है।
अभियोजन पक्ष एक आर्थिक अपराध से संबंधित हो सकता है। फिर भी इन मामलों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास, दस साल या उससे अधिक की सजा वाले मामलों जैसे कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत अपराध, हत्या, बलात्कार, डकैती, फिरौती के लिए अपहरण, सामूहिक हिंसा आदि के मामलों के बराबर मानना उचित नहीं होगा।
न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की इस दलील को खारिज किया कि यदि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह चल रही जांच में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
न्यायाधीश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उठाई गई आपत्ति केवल अनुमानों पर आधारित है। इसे प्रमाणित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है इसलिए इस आशय की आपत्ति खारिज की जाती है।
यह कहते हुए कि न्यायालय पूरी तरह से आश्वस्त है कि याचिकाकर्ता को और अधिक कारावास में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा न्यायालय ने जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया और कुछ शर्तें लगाईं।
केस टाइटल- जसवंत सिंह बनाम प्रवर्तन निदेशालय