शव से गायब किडनी रहस्य: हाईकोर्ट ने डॉक्टरों और अस्पताल पर लगे आरोपों की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर को दिए निर्देश

Amir Ahmad

16 July 2025 3:51 PM IST

  • शव से गायब किडनी रहस्य: हाईकोर्ट ने डॉक्टरों और अस्पताल पर लगे आरोपों की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर को दिए निर्देश

    मृत व्यक्ति के शरीर से किडनी गायब होने के चौंकाने वाले मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के लुधियाना के पुलिस आयुक्त को संबंधित डॉक्टरों और अस्पताल के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गहन जांच करने का निर्देश दिया।

    आरोपों के अनुसार 22 वर्षीय लड़की को लुधियाना के एचएमसी अस्पताल में सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया लेकिन उसकी हालत बिगड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो गई।

    मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार मृत्यु का कारण COVID-19 पॉजिटिव होने के कारण हृदय गति रुकना था। संदेह के आधार पर शिकायत दर्ज की गई और पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि मृतक की बाईं किडनी गायब थी।

    जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,

    "प्रथम दृष्टया, इस न्यायालय का विचार है कि मेडिकल रिपोर्ट (उपरोक्त) मृतक की गुम हुई किडनी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूरी तरह से मौन है। इसके अलावा, इस न्यायालय को ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं मिला, जो दर्शाता हो कि इस मुद्दे को कभी किसी विशेषज्ञ के पास विश्लेषण के लिए भेजा गया था। यह विवाद का विषय नहीं है, बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि मृतक की बाईं किडनी का पता नहीं चल पाया।"

    न्यायालय ने टिप्पणी की,

    "इस गुम हुई किडनी के पीछे का सच अभी भी एक रहस्य है" की कभी जांच नहीं की गई। साथ ही यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या इस मामले में कोई आपराधिकता है।

    यह याचिका मंगत राम शर्मा द्वारा दायर की गई, जिनकी बेटी तान्या शर्मा को 01 जून, 2021 को सर्जरी के लिए लुधियाना के एचएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

    यह सर्जरी 02 जून, 2021 को स्पाइन ब्रेन सर्जन डॉ. व्योम भार्गव और अन्य डॉक्टरों द्वारा की गई थी। इसके बाद 7 जून, 2021 को मृतका की एक और सर्जरी की गई। मृतका की हालत लगातार बिगड़ती रही और दुर्भाग्य से 16 जून, 2021 को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

    याचिकाकर्ता ने मामले की सूचना पुलिस को दी और उसकी शिकायत के आधार पर मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया।

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मृतका की बाईं किडनी गायब थी।

    अदालत ने कहा कि इस खुलासे से याचिकाकर्ता के इलाज करने वाले डॉक्टरों की ओर से मेडिकल लापरवाही और आपराधिक कृत्य के संदेह को बल मिला।

    मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए अदालत ने कहा,

    "मेडिकल बोर्ड ने मृतका की मृत्यु के संभावित कारण की व्याख्या की। फिर भी इस बारे में कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं है कि इलाज करने वाले डॉक्टरो ने कोई मेडिकल लापरवाही बरती या नहीं।"

    अदालत ने पुलिस आयुक्त को मामले की तत्काल जांच करने का निर्देश दिया।

    मामले को 30 सितंबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए न्यायालय ने कहा,

    "पुलिस कमिश्नर लुधियाना को एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने और जांच पूरी करने के लिए विषय विशेषज्ञों की सहायता लेने का अधिकार है।"

    टाइटल: मंगत राम शर्मा बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य

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