कॉपीराइट शिकायत पर गीत हटाना वैध, फेसबुक की कार्रवाई बरकरार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Amir Ahmad

20 Jun 2026 12:21 PM IST

  • कॉपीराइट शिकायत पर गीत हटाना वैध, फेसबुक की कार्रवाई बरकरार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फेसबुक पेज से सामग्री हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि कॉपीराइट धारक की शिकायत मिलने के बाद मंच ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अनुसार कार्रवाई की थी। इसलिए गीत हटाने में कोई अवैधता नहीं है।

    जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को यह जानकारी दे दी गई कि उसके पेज से एक गीत इसलिए हटाया गया, क्योंकि उसे कॉपीराइट स्वामी की अनुमति के बिना अपलोड किया गया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस तथ्य के विपरीत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।

    अदालत ने अपने आदेश में कहा,

    "याचिकाकर्ता को विधिवत सूचित किया गया कि उसके पेज से गीत हटाया गया, क्योंकि उसे कॉपीराइट धारक की सहमति के बिना अपलोड किया गया। इसके विपरीत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए प्रतिवादी ने उचित रूप से उक्त गीत को अपने मंच से हटाया।"

    मामला "लोक आवाज पंजाबी" नामक फेसबुक पेज संचालित करने वाले एक व्यक्ति की याचिका से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अदालत का रुख करते हुए आरोप लगाया कि उसके पेज से कुछ सामग्री हटाने से पहले नियम 4(8) का पालन नहीं किया गया।

    याचिकाकर्ता का तर्क था कि किसी निजी शिकायत के आधार पर सामग्री हटाने से पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस देना और सुनवाई का अवसर प्रदान करना अनिवार्य है। उसके अनुसार फेसबुक ने यह प्रक्रिया अपनाए बिना सामग्री हटाई।

    वहीं फेसबुक की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ने कॉपीराइट धारक की अनुमति के बिना एक गीत अपलोड किया। शिकायत मिलने के बाद मंच पर उपलब्ध नियमों और कानूनी दायित्वों के तहत उस गीत को हटाना आवश्यक था। साथ ही केवल संबंधित गीत हटाया गया, पूरा फेसबुक पेज नहीं।

    हाईकोर्ट ने फेसबुक के पक्ष को स्वीकार करते हुए कहा कि कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत मिलने पर गीत हटाना नियमों के अनुरूप था और इसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता।

    हालांकि, नियम 4(8) के पालन को लेकर उठाए गए प्रश्न पर अदालत ने कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं की। अदालत ने इस मुद्दे को खुला छोड़ते हुए कहा कि वर्तमान मामले में उस प्रावधान की व्याख्या या उसके दायरे पर निर्णय देना आवश्यक नहीं है।

    याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवादित कार्रवाई केवल एक विशेष गीत को हटाने तक सीमित थी और याचिकाकर्ता के फेसबुक पेज को हटाया या बंद नहीं किया गया।

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