बरी होने के परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष को जमानत पर विचार करने के लिए आपराधिक इतिहास में शामिल नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

Amir Ahmad

5 April 2024 12:01 PM IST

  • बरी होने के परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष को जमानत पर विचार करने के लिए आपराधिक इतिहास में शामिल नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि बरी होने के परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष या जब अदालतों ने एफआईआर रद्द ककरने पर अभियोजन पक्ष वापस ले लिया गया या क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई तो किसी आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करने के लिए आपराधिक इतिहास में शामिल नहीं किया जा सकता।

    जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा,

    "आपराधिक इतिहास वाले अभियुक्त की प्रत्येक जमानत याचिका पर विचार करते समय न्यायालयों पर विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करने की भारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मनमानी कानून के विपरीत है। आपराधिक इतिहास उन मामलों का होना चाहिए, जिनमें अभियुक्त को दोषी ठहराया गया। इसमें निलंबित सजा और सभी लंबित प्रथम सूचना रिपोर्ट शामिल हैं, जिसमें जमानत याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में आरोपी बनाया गया।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि आपराधिक इतिहास के रूप में मामलों की नंबर की गणना करते समय अभियोजन पक्ष द्वारा दोषमुक्ति या बरी किए जाने या न्यायालय द्वारा एफआईआर रद्द किए जाने अभियोजन पक्ष द्वारा वापस लिए जाने या अभियोजन पक्ष द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने को शामिल नहीं किया जा सकता।

    जस्टिस चितकारा ने कहा कि यद्यपि अपराध को तुच्छ समझा जाना चाहिए अपराधी को नहीं,

    "फिर भी अपराधी के लिए खेल के मैदान की रूपरेखा दलदली होती है। आपराधिक इतिहास जितना गंभीर होगा, कीचड़ उतना ही अधिक होगा।"

    ये टिप्पणियां धारा 147, 148, 149, 323, 325, 341, 342, 364, 427, 186, 353 के तहत गंभीर चोट पहुंचाने और दंगा करने से संबंधित मामले में सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर जमानत याचिका के जवाब में की गईं।

    आरोपी ने घोषित किया था कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा के जवाब में गैर-हाजिर होने के लिए उस पर पहले से ही धारा 174 ए के तहत मामला दर्ज किया गया।

    आरोपी पर आरोप लगाया गया कि उसने अपने वाहन में भैंस का मांस ले जा रहे व्यक्ति की पिटाई की और उसकी पिकअप वैन को क्षतिग्रस्त कर दिया।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मुकदमे से पहले कारावास याचिकाकर्ता और उसके परिवार के साथ अपरिवर्तनीय अन्याय का कारण बनेगा।

    प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि आपराधिक इतिहास वाले अभियुक्त की प्रत्येक जमानत याचिका पर विचार करते समय न्यायालयों पर विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करने की भारी जिम्मेदारी होती है क्योंकि मनमानी कानून के विपरीत है।

    मौलाना मोहम्मद आमिर रशादी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2012) 3 एससीसी 382] का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि केवल आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर जमानत खारिज नहीं की जा सकती। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उस मामले में अभियुक्त की भूमिका का पता लगाए, जिसमें उस पर आरोप लगाया गया और अन्य परिस्थितियों जैसे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से भागने की संभावना आदि का पता लगाए।

    न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अक्टूबर, 2023 में न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और तब से वह हिरासत में है।

    न्यायाधीश ने कहा,

    "आरोपों में पूर्व-परीक्षण हिरासत आरोपों की प्रकृति का प्रथम दृष्टया विश्लेषण और इस मामले के अन्य विशिष्ट कारकों को देखते हुए उन्होंने स्वेच्छा से ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया इस स्तर पर आगे पूर्व-परीक्षण कारावास के लिए कोई औचित्य नहीं होगा।"

    इस प्रकार न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पिछले आपराधिक इतिहास को इस स्तर पर जमानत से इनकार करने के लिए कारक के रूप में सख्ती से विचार नहीं किया।

    उपरोक्त के प्रकाश में याचिकाकर्ता पर कुछ शर्तें लगाते हुए न्यायालय ने राहत प्रदान की।

    केस टाइटल- धर्मराज बनाम हरियाणा राज्य

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