अभियुक्त को न्यायालय में या पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Amir Ahmad

25 Jun 2024 7:28 AM GMT

  • अभियुक्त को न्यायालय में या पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत बांड दाखिल करने के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त को पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में या न्यायालय में उस पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए।

    भ्रष्टाचार के मामले में अग्रिम जमानत देते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने उन्नत कार्सिनोमा से पीड़ित और यूएसए में रहने वाली 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला को जमानत बांड की हस्ताक्षरित प्रति डाक के माध्यम से अपने वकील को भेजने की अनुमति दी जो इसे संबंधित पुलिस अधिकारी को फॉरवर्ड करेंगे।

    न्यायालय वीना परमार नामक महिला की गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिस पर भूमि विवाद में सहायक कलेक्टर को प्रभावित करके अनुकूल आदेश पारित करने का आरोप है। तदनुसार, धारा 409, 420, 120-बी आईपीसी और 13(1)(ए) के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई।

    याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि परमार अपनी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति और वृद्धावस्था के कारण भारत की यात्रा नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें डिजिटल रूप से जमानत बांड प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

    याचिका सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी की आशंका है और यह राज्य का मामला नहीं है कि उसकी आशंका झूठी है ऐसे में उसे अग्रिम जमानत की मांग करते हुए धारा 438 सीआरपीसी, 1973 के तहत अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग करने का मौलिक अधिकार है।

    न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत अभियुक्तों को न्यायालय की ओर से दी गई गारंटी है कि उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में गिरफ्तार करने वाला अधिकारी उन्हें जमानत पर रिहा कर देगा। हालांकि यह रिहाई वैधानिक शर्तों और जमानत आदेश के अनुपालन के अधीन है और मुख्य रूप से मुकदमे का सामना करने का आश्वासन है।

    न्यायालय ने आगे कहा,

    "आरोपी जमानत आदेश के संबंध में व्यक्तिगत और जमानत बांड प्रस्तुत करके अपना आश्वासन देते हैं। इसे देखते हुए यदि जांच एजेंसी द्वारा कहा जाता है तो जमानत बांड का निष्पादन एक आवश्यक शर्त है, जिसके विफल होने पर अग्रिम जमानत देने वाला आदेश अनिर्णायक होगा और यदि इसमें सूर्यास्त खंड शामिल है तो यह भी ग्रहण करेगा।"

    धारा 441 सीआरपीसी का उल्लेख करते हुए, जिसमें आरोपी और जमानतदारों का बांड और फॉर्म 45 निर्धारित किया गया, न्यायालय ने कहा,

    "यह स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि ऐसी कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त को पुलिस अधिकारी या न्यायालय की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर करने चाहिए।"

    याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा,

    "यदि जांचकर्ता याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करना चाहता है तो उसे याचिकाकर्ता और उसके वकील के ई-मेल पर ई-मेल और संदेश भेजकर तथा याचिकाकर्ता के नंबर और उसके वकील के फोन नंबर पर संदेश (सामान्य संदेश और/या व्हाट्सएप पर) भेजकर उसे और उसके वकील को सूचित करना होगा तथा उन्हें याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित व्यक्तिगत बांड उसके निवास स्थान पर सौंपने के लिए तीस दिन का समय देना होगा।"

    इसमें आगे कहा गया कि यदि याचिकाकर्ता जमानत के बजाय सावधि जमा प्रस्तुत करती है तो वह अपने वकील के माध्यम से बांड भेज सकती है। यदि वह जमानत बांड प्रस्तुत करती है तो वह अपने जमानतदार के माध्यम से बांड भेज सकती है तथा गिरफ्तारी अधिकारी/न्यायालय, यदि वे उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार करना चाहते हैं तो एफआईआर में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर सकते हैं।

    अन्य शर्तों के साथ-साथ न्यायालय ने संबंधित एसएचओ की संतुष्टि के लिए एक लाख रुपये की जमानत देने का निर्देश दिया, जिसके समक्ष बांड प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

    न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला,

    "यदि बांड न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं तो संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपलब्धता की स्थिति में किसी अन्य निकटतम इलाका मजिस्ट्रेट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जमानत स्वीकार करने से पहले संबंधित अधिकारी/न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होने में विफल रहता है तो ऐसा जमानतदार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।"

    उपर्युक्त के आलोक में याचिका का निपटारा किया गया।

    केस टाइटल- वीना परमार बनाम पंजाब राज्य

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