चंडीगढ़ कोर्ट में गोली मारकर मारे गए IAS अधिकारी की मां ने सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट का रुख किया
Amir Ahmad
7 Aug 2024 11:49 AM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ कोर्ट फायरिंग मामले में कथित तौर पर आरोपियों के साथ मिलीभगत रखने वाले कुलदीप सिंह को पुलिस थाने में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
यह घटनाक्रम IAS अधिकारी हरप्रीत के. सिंह की मां द्वारा दायर सुरक्षा याचिका में सामने आया है, जिनकी 3 अगस्त को इस दर्दनाक घटना में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कथित तौर पर उनके ससुर, पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त सहायक महानिरीक्षक (AIG) मालविंदर सिंह सिद्धू ने मृतक के चाचा कुलदीप सिंह के साथ मिलीभगत करके मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान गोलियां चलाई थीं।
जस्टिस अनूप चितकारा ने यूटी के वकील को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश देते हुए कुलदीप को बुधवार सुबह 8 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-36 स्थित पुलिस स्टेशन में उपस्थित रहने को कहा हैं। कुलदीप पर पहले भी भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया।
हाईकोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि वह हलफनामा दाखिल करके अपनी ईमानदारी का परिचय देना चाहता है।
IAS अधिकारी की मां ने दलील दी कि कुलदीप सिंह आरोपी सिद्धू के साथ मिला हुआ था और जब उसने कथित तौर पर उसके बेटे को नौकरी से निकाला तो वह अदालत में भी मौजूद था। उसे कुलदीप सिंह के हाथों अपनी जान और स्वतंत्रता तथा अपने परिवार को गंभीर खतरा होने की आशंका है।
कुलदीप सिंह की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि आरोप झूठे हैं। वह पूरे दिन संबंधित अदालत परिसर में मौजूद नहीं थे।
दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा,
"खतरे की आशंका की जांच किए बिना मृतक की मां और उसके परिवार की सुरक्षा के व्यापक हित में निम्नलिखित आदेश पारित किया जा रहा है। याचिकाकर्ता को बुधवार सुबह 8 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-36 स्थित पुलिस स्टेशन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है।"
न्यायाधीश ने आगे कहा कि यदि कुलदीप बुधवार को पुलिस स्टेशन में पेश नहीं होता है तो भ्रष्टाचार मामले में दी गई अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी।
अदालत ने कहा,
"यदि जांचकर्ता BNS की धारा 103(2) के तहत दर्ज एफआईआर में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने का इरादा रखता है तो यह आदेश उनके आड़े नहीं आएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पारित किया गया। साथ ही यह आदेश जांचकर्ता को पुलिस स्टेशन सेक्टर-36, चंडीगढ़ में BNS, 2023 की धारा 103(2) के तहत एफआईआर की जांच करने के लिए आगे बढ़ने से नहीं रोकता।”
मामले को आगे के विचार के लिए 07 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया।
केस टाइटल- कुलदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य