जुनैद खान लिंचिंग केस | हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की, कहा- गवाहों को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए
Amir Ahmad
20 Aug 2025 1:54 PM IST

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जुनैद खान की कथित लिंचिंग मामले के मुख्य आरोपी नरेश की जमानत याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि दो चश्मदीद गवाहों की गवाही अभी बाकी है और उन्हें सुरक्षित एवं निष्पक्ष माहौल दिया जाना आवश्यक है।
चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा,
“इस अदालत का मानना है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए गवाहों की गवाही से पहले उन्हें सुरक्षित वातावरण दिया जाना चाहिए। उसके बाद ही जमानत पर विचार संभव है।”
अदालत ने आरोपी को यह छूट दी कि गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद वह पुनः अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है।
जुनैद खान की 2017 में उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह दिल्ली से ईद की ख़रीददारी कर मथुरा जाने वाली ट्रेन में अपने घर लौट रहा था। आरोप है कि उसे चाकू मारा गया और उसका भाई व दो चचेरे भाई भी ओखला और असोटी (हरियाणा) के बीच ट्रेन में भीड़ की हिंसा का शिकार हुए।
इस मामले में पुलिस ने नरेश को मुख्य आरोपी और पांच अन्य लोगों को हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट और धार्मिक भावनाएं भड़काने जैसे आरोपों में नामज़द किया था।
यह मुकदमा फरीदाबाद की अदालत में सबूतों के चरण में चल रहा है। मार्च, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जुनैद के पिता जलालुद्दीन की याचिका पर ट्रायल पर रोक लगा दी थी, जिसमें उन्होंने मामले की CBI जांच की मांग की थी। हालांकि, बाद में उन्होंने अपनी उक्त याचिका वापस ले ली थी।
केस टाइटल: Naresh v. State of Haryana

