पंजाब में नई सुविधाओं का निर्माण प्राथमिकता पर किया जा रहा: केंद्र ने धान के भंडारण के लिए FCI गोदाम में भंडारण की कथित कमी पर हाईकोर्ट को बताया

Praveen Mishra

29 Oct 2024 4:48 PM IST

  • पंजाब में नई सुविधाओं का निर्माण प्राथमिकता पर किया जा रहा: केंद्र ने धान के भंडारण के लिए FCI गोदाम में भंडारण की कथित कमी पर हाईकोर्ट को बताया

    केंद्र सरकार ने आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है कि धान के लिए पंजाब में भंडारण स्थान की कमी के मुद्दे के संबंध में, दो-आयामी रणनीति अपनाई जा रही है, जिसके लिए "पंजाब से खाद्यान्न की अतिरिक्त आवाजाही की योजना बनाई गई है" और नई भंडारण क्षमता का निर्माण "प्राथमिकता पर किया जा रहा है।

    कथित तौर पर, एफसीआई के गोदामों में भंडारण स्थान की कमी और मंडियों में नए धान के आगमन ने राज्य में संकट को बढ़ा दिया है। किसानों ने 13 अक्टूबर से पूरे पंजाब में अपने धान की खरीद न होने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

    चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने पिछली सुनवाई में संघ की ओर से पेश हुए एएसजी सत्य पाल जैन को निर्देश दिया था कि वे दो पहलुओं पर अनिवार्य रूप से निर्देश प्राप्त करें और जवाब दाखिल करें, जिसमें चावल के भंडारण के लिए जगह की उपलब्धता और आउटटर्न अनुपात के लिए संकर धान की किस्म का परीक्षण शामिल है।

    पिछली कार्यवाही में पंजाब सरकार द्वारा एक विस्तृत जवाब दायर किया गया था।

    एडवोकेट सनप्रीत सिंह ने जनहित याचिका दायर की, जिसमें किसानों द्वारा काटे जा रहे धान को उजागर किया गया है और इसे सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद के लिए मंडियों में ले जाया जा रहा है, लेकिन सरकारी एजेंसियां (भारतीय खाद्य निगम) किसान से उपज नहीं खरीद रही हैं।

    याचिका में कहा गया "अगर फसल समय पर नहीं खरीदी जाती है तो इसका मतलब होगा कि किसानों को समय पर उनकी फसल का भुगतान नहीं मिलेगा और फिर औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों से ऋण के पुनर्भुगतान में देरी होगी, जो उन्होंने फसल के लिए लिया था और इसलिए नई फसल के लिए ऋण नकद ऋण प्राप्त करने में और देरी होगी जो उन्हें बोना है। देरी से वापस आने वाले किसानों के लिए ब्याज की अतिरिक्त दर होगी राज्य की अर्थव्यवस्था की हड्डी,"

    केंद्र सरकार ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, खाद्य विभाग के निदेशक (लॉजिस्टिक्स) के माध्यम से आज दायर जवाब में कहा कि एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति साप्ताहिक आधार पर पंजाब से चावल की आवाजाही की निगरानी कर रही है और हर गुरुवार को अनुवर्ती बैठक आयोजित की जा रही है। अक्टूबर महीने के लिए एफसीआई की 34.75 लाख टन की अखिल भारतीय संचलन योजना में से लगभग 40% पंजाब को आवंटित किया गया है।

    यह आगे प्रस्तुत किया गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कस्टम मिल्ड राइस (CMR) के लिए पर्याप्त भंडारण व्यवस्था की गई है, पंजाब राज्य सरकार के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गई हैं और अनुवर्ती कार्रवाई प्राथमिकता पर की जा रही है।

    जवाब में निष्कर्ष निकाला गया कि, "पर्याप्त व्यवस्था की गई है और पंजाब राज्य में सुचारू खरीद और सीएमआर वितरण के लिए भारत सरकार द्वारा सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

    प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।

    Next Story