हरियाणा पुलिस द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारी किसानों के पासपोर्ट रद्द करने के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका
Amir Ahmad
5 March 2024 3:54 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में हरियाणा की अंबाला पुलिस को उचित कानूनी प्रक्रियाओं के बिना शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल किसानों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने से बचने का निर्देश देने की मांग की गई।
पेशे से वकील उदय प्रताप सिंह ने किसानों के विरोध से संबंधित जनहित याचिका में आवेदन दायर किया। किसान अन्य चीजों के अलावा MSP की गारंटी वाले कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
सिंह का कहना है कि 28 फरवरी को DSP अंबाला द्वारा चिंताजनक घोषणा की गई। उक्त घोषणा उन किसानों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की शुरुआत से संबंधित है, जो "पिछले हफ्तों से अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।"
पासपोर्ट अधिनियम (Passport Act, 1967) की धारा 10 पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों को जब्त करने या रद्द करने के लिए विशिष्ट आधार प्रदान करती है। इन आधारों में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं फर्जी तरीकों से पासपोर्ट प्राप्त करना, पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़, भौतिक जानकारी को छिपाना और नैतिक अधमता से जुड़े कुछ अपराधों के लिए सजा शामिल हैं।
आवेदन में कहा गया कि पासपोर्ट एक्ट की धारा 10 के प्रावधानों का पालन किए बिना पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की अंबाला पुलिस की कार्रवाई गंभीर कानूनी चिंताएं पैदा करती है। इसलिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की जाती है।
याचिका में पंजाब पुलिस नियमों 1934 में निर्धारित निषेध के अनुपालन में भीड़ नियंत्रण अभियानों के दौरान बकशॉट पेलेट गन के कथित उपयोग को तुरंत रोकने के लिए हरियाणा पुलिस को निर्देश देने की भी मांग की गई।
जनहित याचिका 07 मार्च के लिए सूचीबद्ध है।
केस टाइटल- उदय प्रताप सिंह बनाम भारत संघ और अन्य