पीएंडएच हाईकोर्ट ने निकाह पर संशय जाहिर किया, कहा-ऐसे कृत्य, जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता है, भारतीय न्याय संहिता में वे अपराध माने गए

LiveLaw News Network

30 July 2024 9:28 AM GMT

  • पीएंडएच हाईकोर्ट ने निकाह पर संशय जाहिर किया, कहा-ऐसे कृत्य, जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता है, भारतीय न्याय संहिता में वे अपराध माने गए

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुरक्षा की मांग कर रहे एक जोड़े द्वारा किए गए 'निकाह' पर संदेह जताते हुए कहा कि सभी कानून जीवन शैली पर आधारित होते हैं और समाज को स्वीकार्य न होने वाले कार्यों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) द्वारा अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है।

    न्यायालय ने दलीलों की सत्यता पर संदेह जताते हुए कहा कि युगल और गवाह अलग-अलग राज्यों से हैं और रिकॉर्ड पर पेश की गई तस्वीर में, "विवाह के पक्षकार एक डबल बेड पर बैठे हैं और किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।"

    जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,

    "यह न्यायालय यह कहने में संकोच नहीं करेगा कि संसद या किसी विधानसभा में हमारे विधि निर्माताओं द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून का आधार हमारी प्राचीन काल से प्रचलित जीवन शैली है, जिसके कारण तत्कालीन भारतीय दंड संहिता और अब भारतीय न्याय संहिता को शामिल किया गया है, जो पूरी तरह से और मुख्य रूप से प्राचीन काल से प्रचलित सिद्धांतों और परिस्थितियों पर आधारित है, जिसमें जो भी कार्य समाज द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता था या अनैतिक माना जाता था, उसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है।"

    ये टिप्पणियां एक भागे हुए जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते समय की गईं, जिसमें लड़का पंजाब से था और लड़की मध्य प्रदेश से थी, जिसने निकाह किया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि जोड़े को अपने परिवार के सदस्यों से धमकियों का डर है।

    प्रस्तुतियां सुनने के बाद, न्यायालय ने कहा, "वर्तमान याचिका एक तुच्छ याचिका है और दलीलों में विश्वसनीयता की कमी है, साथ ही यह प्रमाण पत्रों और तस्वीरों से भी मेल नहीं खाती है और साथ ही याचिका की सामग्री स्वयं विरोधाभासी होने से इस न्यायालय का विश्वास नहीं जगाती है।"

    कोर्ट ने कहा, न्यायालय को धोखा देने का प्रयास किया गया है और इस तरह के कृत्य को किसी भी न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यह याचिकाकर्ताओं द्वारा जालसाजी और न्यायालय की अवमानना ​​का अपराध है, यह कहा।

    याचिका पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा, "यह केवल इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने के लिए तैयार की गई एक मनगढ़ंत कहानी है, जिसमें स्वीकार किए गए तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं में से एक मध्य प्रदेश का है, दूसरा पंजाब का है, जबकि अधिवक्ता ने पिंजौर निवासी काजी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र में होने का उल्लेख किया है।"

    इसके अलावा, दो गवाहों में से एक उत्तर प्रदेश का और दूसरा राजस्थान का है। न्यायाधीश ने कहा कि यह संबंध विभिन्न राज्यों के बीच यात्रा और परस्पर जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। दलीलों की सत्यता पर संदेह करते हुए जस्टिस मौदगिल ने कहा, "तस्वीरों के अवलोकन पर भी, जहां न तो कोई काजी दिखाई दे रहा है और न ही गवाह और काजी द्वारा की गई घोषणा के रूप में विवाह प्रमाण पत्र में।"

    न्यायालय ने आगे कहा, "यह बताया गया है कि विवाह के अनुष्ठान के समय उपरोक्त सभी व्यक्ति मौजूद थे। रिकॉर्ड पर रखी गई तस्वीरों में यह भी दर्शाया गया है कि विवाह के पक्षकार एक डबल बेड पर बैठे हैं और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।" न्यायालय ने कहा कि इस कृत्य की जांच की जानी चाहिए क्योंकि प्रचलित प्रथा न केवल न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास है बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों, नैतिकता और परंपराओं को भी नुकसान पहुंचाती है जिन पर भारतीय संस्कृति आधारित है।

    उपर्युक्त के आलोक में, न्यायालय ने कहा, "वह अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देकर सुरक्षा की मांग करने की आड़ में पूरी न्यायिक प्रणाली और कानूनी मिसालों की अनदेखी की जा रही है।" यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है, न्यायालय ने कहा कि याचिका वापस लिए जाने के कारण याचिका खारिज कर दी गई है।

    केस टाइटलः XXXX बनाम XXXX

    साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पीएच) 175

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