प्रशासनिक ड्यूटी पर तैनात न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा न मिलने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की स्वतः संज्ञान कार्यवाही
Amir Ahmad
28 Aug 2025 1:44 PM IST

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासनिक कार्य पर तैनात न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा न दिए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया हमारा मत है कि हाईकोर्ट में प्रतिनियुक्ति पर तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन की जिम्मेदारी है।”
अदालत ने यूटी प्रशासन को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर पुलिस महानिदेशक के शपथपत्र के माध्यम से इस मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करे।
हाईकोर्ट की भवन समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर यह स्वतः संज्ञान लिया गया, जिसमें जिला न्यायपालिका के उन अधिकारियों को सुरक्षा न मिलने का मुद्दा उठाया गया, जो हाईकोर्ट में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।
केस टाइटल: स्वतः संज्ञान बनाम यूटी चंडीगढ़

