अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज: पंजाब सरकार ने हरियाणा पुलिस द्वारा वकील पर कथित हमले के मामले में हाईकोर्ट को बताया
Amir Ahmad
17 Dec 2025 4:26 PM IST

पंजाब सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में बताया कि एक ऐसे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई जिसमें हरियाणा पुलिस ने कथित तौर पर पंजाब में एक वकील पर हमला किया था।
हाईकोर्ट ने मंगलवार को 30 नवंबर को चंडीगढ़ के पास नयागांव पंजाब में सादे कपड़ों में हरियाणा पुलिस कर्मियों द्वारा एक वकील अमित पर कथित हमले का स्वतः संज्ञान लिया।
FIR दर्ज करने में अनुचित देरी के कारण पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 15 दिसंबर से हड़ताल पर जाने का फैसला किया था।
कोर्ट ने कहा कि 30 नवंबर को एक घटना हुई, जिसके संबंध में पीड़ित वकील अमित ने नयागांव पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत की, जिसमें CIA हरियाणा हिसार के 5-6 पुलिस अधिकारियों द्वारा संज्ञेय अपराध करने का आरोप लगाया गया। उक्त शिकायत किए जाने के बावजूद यह आरोप लगाया गया कि शिकायत की तारीख से 12 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक किसी भी संज्ञेय अपराध के संबंध में कोई FIR दर्ज नहीं की गई।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा,
"शिकायत पढ़ने से पहली नज़र में ऐसा लगता है कि संज्ञेय अपराध किए गए। फिर भी यह समझ से बाहर है कि ललित कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014) 2 SCC 1 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय कानून के बावजूद अभी तक FIR क्यों दर्ज नहीं की गई।"
मामले को 17 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए कोर्ट ने कहा,
"मामले को 17.12.2025 को दोपहर 2:00 बजे पंजाब राज्य को यह समझाने के लिए लिया जाए कि संज्ञेय अपराध क्यों दर्ज नहीं किया गया। पंजाब के पुलिस महानिदेशक का हलफनामा कल तक दाखिल किया जाए। इस समय सैल सब्लोक सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल, पंजाब राज्य के लिए वर्चुअली पेश हुए और उन्होंने निष्पक्ष रूप से सहमति व्यक्त की कि मामले को गुरुवार को लिया जाए और पंजाब के पुलिस महानिदेशक का हलफनामा दाखिल करना सुनिश्चित किया जाएगा।"
मामले में आगे कहा गया कि चूंकि उपरोक्त आदेश पारित किया गया। इसलिए सभी वकीलों से जल्द-से-जल्द काम फिर से शुरू करने की उम्मीद है।

