जजों के लिए आवास की कमी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया, कहा- यह मुद्दा न्याय प्रशासन को प्रभावित करता है

Amir Ahmad

30 Nov 2024 11:16 AM IST

  • जजों के लिए आवास की कमी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया, कहा- यह मुद्दा न्याय प्रशासन को प्रभावित करता है

    यह देखते हुए कि न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास की तीव्र कमी न्याय प्रशासन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। खासकर तब जब सिविल जजों का नया बैच दो महीने के भीतर कार्यभार संभालेगा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को वर्चुअल रूप से उपस्थित होने के लिए तलब किया।

    चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता तो पंजाब एवं हरियाणा राज्यों के किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।

    ये टिप्पणियां जिला बार एसोसिएशन, मलेरकोटला द्वारा पंजाब एवं हरियाणा में जिला न्यायालयों में स्थान की कमी और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास की कमी से संबंधित दो जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की गईं।

    सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि न केवल न्यायालय कक्षों के संबंध में बल्कि पंजाब और हरियाणा राज्यों के अधिकांश जिलों में न्यायिक अधिकारियों के आवासीय आवास के संबंध में भी स्थान की तीव्र कमी की समस्या यहां का विषय है।

    खंडपीठ ने उल्लेख किया कि सितंबर में पारित आदेश में न्यायालय ने पंजाब के सभी जिलों में खाली पड़े राज्य भवनों को चिन्हित करके और उनका अधिग्रहण करके न्यायिक अधिकारियों के लिए कोर्ट रूम और आवासों की कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक आवासों की पहचान करने और उन्हें उपलब्ध कराने के लिए परमादेश रिट जारी की, जो न्यायालय जज के आवास के लिए उपयुक्त हैं।

    दोनों राज्यों को इस मुद्दे पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए न्यायालय ने मामले को 04 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया।

    टाइटल: जिला बार एसोसिएशन, मलेरकोटला बनाम पंजाब राज्य और अन्य

    Next Story