चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में निर्धारित Noise Limits का उल्लंघन किया गया: यूटी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया

Amir Ahmad

18 Dec 2024 3:30 PM IST

  • चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में निर्धारित Noise Limits का उल्लंघन किया गया: यूटी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया

    केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि 14 दिसंबर को आयोजित दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में निर्धारित नॉइस लिमिट्स (Noise Limits) का उल्लंघन किया गया और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की जाती है।

    13 दिसंबर को कोर्ट ने पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ को 14 दिसंबर को चंडीगढ़ में कॉन्सर्ट आयोजित करने की अनुमति दी थी। हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया कि कार्यक्रम में Noise Limits का पालन किया जाना चाहिए, अधिकतम 75 डेसिबल शोर स्तर के साथ परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना चाहिए। अन्यथा आयोजकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

    यूटी प्रशासन की ओर से दायर हलफनामे के अनुसार, दिलजीत के संगीत कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों पर शोर के स्तर की निगरानी की गई और पाया गया कि शोर का स्तर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक था।

    हलफनामे में कहा गया कि इसके अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत कार्रवाई दिनांक 16.12.2024 के पत्र के माध्यम से प्रस्तावित की गई।

    यह कहते हुए कि मामले में कोई तात्कालिकता नहीं है, चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने सुनवाई जनवरी के पहले सप्ताह तक के लिए स्थगित की। उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि चूंकि इस मामले में कोई तात्कालिकता नहीं है, इसलिए हम इस पर जनवरी में सुनवाई करेंगे अन्य महत्वपूर्ण मामले प्रतीक्षा कर रहे हैं।

    यह घटनाक्रम एक निवासी रंजीत सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका में सामने आया, जिसमें चंडीगढ़ में संगीत कार्यक्रम के लिए यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण आदि पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए यूटी प्रशासन को निर्देश देने की मांग की गई।

    यूटी प्रशासन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अमित झांजी ने प्रस्तुत किया कि संबंधित नियमों और अधिनियम के तहत उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए। संगीत कार्यक्रम की निगरानी के लिए तीन समितियों का गठन किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि उल्लंघनकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा गया।

    केस टाइटल: रणजीत सिंह बनाम चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश और अन्य

    Next Story