ऐसे आदेश के आधार पर नीलामी, जो मौजूद ही नहीं; पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आयकर अधिकारियों पर जुर्माना लगाया
LiveLaw News Network
11 Jun 2024 12:06 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि कर वसूली अधिकारी द्वारा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के निरस्त आदेश के आधार पर की गई नीलामी कार्यवाही आरंभ से ही अमान्य है।
जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की पीठ ने प्रतिवादी विभाग को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता-एचयूएफ की संपत्तियों को नीलामी क्रेताओं और उसके बाद के क्रेताओं, आबंटितियों या उन व्यक्तियों से वापस ले, जिन्हें ब्याज हस्तांतरित किया गया है।
पीठ ने कहा कि नीलामी के बाद नीलामी क्रेताओं द्वारा किया गया संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण आरंभ से ही अमान्य माना जाएगा और संपत्तियों का शीर्षक और स्वामित्व याचिकाकर्ता, एचयूएफ के नाम पर बहाल किया जाएगा। कोई भी सिविल न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में कोई आदेश पारित करने के लिए अधिकृत नहीं होगा, जिसने 31.10.1985 और 15.11.1985 को आयोजित नीलामी के बाद संपत्तियों पर कोई अधिकार प्राप्त किया हो।
पीठ ने कहा,
"आयकर अधिकारियों द्वारा जिस व्यक्ति की संपत्ति नीलाम की जाती है, उसे न केवल वित्तीय नुकसान होता है, बल्कि जनता में उसकी प्रतिष्ठा भी गिरती है, लेकिन करदाता के पक्ष में अंतिम निर्णय के बावजूद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है।"
याचिकाकर्ता/करदाता ने हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के सदस्य के रूप में रिट याचिका दायर की है, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा एचयूएफ के विरुद्ध निर्धारित कर की वसूली के लिए की गई नीलामी का विरोध किया गया है। याचिकाकर्ता/करदाता ने हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के सदस्य के रूप में रिट याचिका दायर की है, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा एचयूएफ के विरुद्ध निर्धारित कर की वसूली के लिए की गई नीलामी का विरोध किया गया है।
रतन ट्रस्ट एक गैर-धर्मार्थ ट्रस्ट था, जिसे 28 मार्च, 1942 को निष्पादित एक पंजीकृत विलेख द्वारा बनाया गया था। अन्य दान के अलावा, ट्रस्ट को जनवरी 1946 में गोकल चंद नामक व्यक्ति से 5 लाख रुपये का दान प्राप्त हुआ था। एचयूएफ के वर्ष 1946-1947 के लिए मूल्यांकन 6 सितंबर, 1946 को पूरा हुआ था, जिसमें 5 लाख रुपये के दान की प्राप्ति दर्शाई गई थी। आयकर अधिकारी (आईटीओ) ने वर्ष 1947-48 के लिए ट्रस्ट का मूल्यांकन पूरा कर लिया था, और 14 जून, 1947, 8 जनवरी, 1952 और 1 सितंबर, 1959 को ट्रस्ट को छूट प्रमाण पत्र विधिवत प्रदान किए गए थे।
वर्ष 1946-47 का मूल मूल्यांकन 6 सितंबर, 1946 को पूरा हुआ था, जिसमें कुल आय 97,789 रुपये थी। हालांकि, आईटीओ ने सत्रह साल बाद आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के तहत मूल्यांकन आदेश को फिर से खोला, और माना कि 5 लाख रुपये की मांग याचिकाकर्ता एचयूएफ से उत्पन्न हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप आईटीओ द्वारा पारित आदेश के तहत कुल 6,01,789 रुपये की आय पर कर लगाया गया।
आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को आयकर के अपीलीय सहायक आयुक्त ने स्वीकार कर लिया। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने विभाग द्वारा आदेश के विरुद्ध दायर अपील को खारिज कर दिया तथा विलोपन को बरकरार रखा।
धारा 256 (2) के तहत दिल्ली हाईकोर्ट में एक संदर्भ प्रस्तुत किया गया। इसका उत्तर राजस्व के पक्ष में दिया गया तथा एएसी और आईटीएटी के निर्णयों को रद्द कर दिया गया तथा मामले को वापस आईटीएटी को भेज दिया गया।
आईटीएटी ने मूल्यांकन को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ता के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया। एकपक्षीय आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता को मांग नोटिस जारी किया गया तथा वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने एकपक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। एकपक्षीय आदेश को रद्द कर दिया गया तथा मामले को आईटीएटी द्वारा नए सिरे से विचार के लिए पुनः सुनवाई के लिए रखा गया।
आईटीएटी ने सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात धारा 147 के अंतर्गत आईटीओ के मूल्यांकन तथा कार्रवाई को फिर से बरकरार रखा तथा राजस्व की अपील स्वीकार कर ली गई। याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में आदेश के विरुद्ध धारा 256(2) के तहत संदर्भ प्रस्तुत किया, तथा इसे स्वीकार कर लिया गया।
न्यायालय ने नोट किया कि 23 जुलाई, 1979 को ITAT द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश को ITAT द्वारा निरस्त कर दिया गया था। जब इसने एकपक्षीय आदेश को वापस लिया, तो 23 जुलाई, 1979 के आदेश या 14 दिसंबर, 1979 को उक्त आधार पर जारी वसूली प्रमाणपत्र के आधार पर कोई भी कार्रवाई आरंभ से ही अमान्य हो जाएगी।
11 अप्रैल, 1983 को ITAT द्वारा पारित बाद के आदेश ने करदाता के लिए एक नई देयता बनाई। इसलिए, 11 अप्रैल, 1983 को ITAT द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद डिमांड नोटिस जारी किया जाना आवश्यक था, और उसके बाद ही अधिनियम, 1961 की धारा 222(1) के अनुसार वसूली नोटिस और वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता था।
अदालत ने आयकर अधिकारियों को नीलामी में प्राप्त नीलामी मूल्य को नीलामी खरीदारों से 15% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया, जैसा कि वर्ष 1985 में प्रचलित था। कोर्ट ने आगे कहा कि आदेश को एक महीने के भीतर लागू किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर याचिकाकर्ता बिना किसी और नोटिस के अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता आयकर अधिकारियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले 1,00,000 रुपये की लागत का भी हकदार है।
केस टाइटलः मेसर्स गोकल चंद रतन चंद बनाम यूओआई
केस नंबर: सीडब्ल्यूपी-2104-1989 (ओ एंड एम)