सशस्त्र बल न्यायाधिकरण सेना अधिकारियों द्वारा पारित "‌डिसप्लीज़र अवॉर्ड" की वैधता की जांच कर सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

12 Aug 2024 3:48 PM IST

  • सशस्त्र बल न्यायाधिकरण सेना अधिकारियों द्वारा पारित ‌डिसप्लीज़र अवॉर्ड की वैधता की जांच कर सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सशस्त्र बल प्राधिकरणों द्वारा पारित "‌डिसप्लीज़र अवॉर्ड" की जांच सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) द्वारा की जा सकती है।

    "डिसप्लीज़र" सैन्य कर्मियों को कर्तव्य में लापरवाही के लिए दी गई निंदा है। वर्तमान मामले में, एक कमीशन प्राप्त अधिकारी को अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद के बाद मुकदमेबाजी के लिए "डिसप्लीज़र" दिया गया था।

    जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस करमजीत सिंह ने कहा, "इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को निंदा देने में सेना अधिकारियों की कार्रवाई एक प्रशासनिक निर्णय है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि उक्त आदेश 10 वर्षों के लिए परिचालन बल रखता है, जिससे याचिकाकर्ता के पदोन्नति के अवसर प्रभावित होते हैं। इस प्रकार, हमारी राय में, इस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ, विद्वान एएफटी को इसकी वैधता की जांच करने का अधिकार है।"

    कोर्ट एएफटी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक आयुक्त अधिकारी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसके तहत उनके द्वारा दायर "डिसप्लीज़र" अवॉर्ड को चुनौती देने वाली मूल अर्जी को सीमा के साथ-साथ स्थिरता के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

    अधिकारी की शादी 2019 में हुई थी और दंपति के बीच वैवाहिक कलह के कारण मुकदमा चला। उसके "दुराचार" के लिए उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई पर विचार करने के लिए याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया गया। उन्होंने जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन यह असंतोषजनक नहीं पाया गया और परिणामस्वरूप 16.03.2021 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को "डिसप्लीज़र"दिया गया।

    अधिकारी राजेश सहगल की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उक्त प्रशासनिक कार्रवाई का 10 साल तक प्रभाव रहेगा और यह उनके करियर को प्रभावित करेगी क्योंकि उक्त "डिसप्लीज़र" उनकी पदोन्नति की संभावनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी।

    उन्होंने कहा, "एएफटी के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन को सबसे पहले देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। विद्वान एएफटी ने पाया कि याचिकाकर्ता देरी के लिए माफी के लिए कोई पर्याप्त कारण दिखाने में विफल रहा है और किसी वादी को किसी आदेश को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब भी वह ऐसा करना उचित समझे।"

    सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 (अधिनियम) की धारा 3 (ओ) का उल्लेख करते हुए, न्यायाधिकरण ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया मुद्दा सेवा मामलों की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए, मूल आवेदन को बनाए रखने योग्य नहीं माना गया।

    याचिका पर सुनवाई के बाद, न्यायालय ने नोट किया कि वर्तमान याचिका में शामिल विवाद कर्नल एसके सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य [ओए-1725/202] में एएफटी की प्रधान पीठ के निर्णय द्वारा कवर किया गया है।

    पीठ की ओर से बोलते हुए ज‌स्टिस सुधीर सिंह ने कहा, "एएफटी के समक्ष याचिकाकर्ता ने देरी से न्यायाधिकरण में जाने का आधार लिया था, लेकिन हमारी राय में 6 महीने की अवधि, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता का यह रुख है कि "डिसप्लीज़र" के आदेश की गंभीरता उसे वैवाहिक कार्यवाही के दौरान पता चली, जब उसकी पत्नी द्वारा ऐसा आदेश पेश किया गया, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान मामला ऐसा है जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से जानबूझकर देरी की गई है।"

    उपर्युक्त के आलोक में, न्यायालय ने विवादित आदेश को रद्द कर दिया और कहा "चूंकि याचिकाकर्ता की ओर से जानबूझकर देरी नहीं की गई है, इसलिए हमें उम्मीद है कि विद्वान एएफटी मामले का गुण-दोष के आधार पर फैसला करेगा, देरी के हिस्से से अप्रभावित होकर, यदि कोई हो।"

    केस टाइटलः मेजर दीपक पुनिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य

    साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पीएच) 195

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