अपील को अपेक्षित शुल्क का भुगतान न किए जाने के कारण सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
Amir Ahmad
9 Dec 2024 12:10 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि अपील को अपेक्षित शुल्क का भुगतान न किए जाने के कारण सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज नहीं किया जा सकता।
जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ की खंडपीठ ऐसे मामले पर विचार कर रही थी, जिसमें अपीलीय प्राधिकरण ने अपील इस आधार पर सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज की कि करदाता/याचिकाकर्ता ने अपील की सुनवाई के लिए 10,000 रुपये का शुल्क नहीं दिया, जबकि करदाता को कुल 20,000 रुपये का शुल्क जमा करना था।
प्राधिकरण ने माना कि GST कानून के तहत अनिवार्य अपेक्षित शुल्क जमा न किए जाने के कारण अपील अधूरी है।
करदाता ने अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी।
करदाता ने दलील दी कि शुल्क जमा न किए जाने के कारण अपील को अपूर्ण और अक्षम माना जा सकता ह लेकिन इसे स्वीकार्य नहीं माना जा सकता।
विभाग ने दलील दी कि यदि करदाता ने शेष राशि जमा कर दी होती तो अपील की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जानी चाहिए थी और इसे स्वीकार्य नहीं माना जाता।
खंडपीठ ने कहा,
“अपेक्षित शुल्क का भुगतान न किए जाने के कारण अपील स्वीकार्य न मानते हुए खारिज नहीं की सकती। वास्तव में अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपील पर विचार किए जाने से पहले अपीलकर्ता को किसी भी कमी के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और उसे जमा करने और कमी यदि कोई हो, को दूर करने का मौका दिया जाना चाहिए।”
खंडपीठ ने अपीलीय प्राधिकरण को अपील की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया और करदाता को शेष राशि जमा करने का निर्देश दिया।
उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने याचिका स्वीकार की।
केस टाइटल: इमेजिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य