पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने न्यायालय में आने वाले पुलिस अधिकारियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए निर्देश मांगने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

Amir Ahmad

6 April 2024 7:33 AM GMT

  • पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने न्यायालय में आने वाले पुलिस अधिकारियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए निर्देश मांगने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

    पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने आज पंजाब सरकार से उस जनहित याचिका (PIL) पर हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें राज्य सरकार से प्रतिदिन न्यायालय में कार्यवाही में भाग लेने के लिए आने वाले पंजाब पुलिस अधिकारियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने के लिए निर्देश मांगे गए।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस जज जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया।

    वकील एच.सी. अरोड़ा ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर प्रतिदिन 600 से अधिक पुलिस अधिकारियों के आने के कारण न्यायालय परिसर में अत्यधिक भीड़भाड़ के मुद्दे को उजागर किया। यह उछाल उपलब्ध सुविधाओं पर भारी दबाव डाल रहा है।

    इसके अलावा यह वकीलों के लिए बहुत बुरा है, जो न्यायालय में सीटें सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करते हैं।

    याचिका में कहा गया कि बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी विभिन्न कार्यवाहियों के लिए न्यायालय आ रहे हैं, जिनमें से कई जांच अधिकारी हैं। वे अपने कर्तव्यों को पूरा करने और जांच करने के लिए अपने समय का उपयोग करने में असमर्थ हैं।

    यह प्रस्तुत किया गया कि हरियाणा सरकार पुलिस कर्मियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोफार्मा का उपयोग करती है और फिर जानकारी एडवोकेट जनरल कार्यालय को ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती है, जिससे उन्हें न्यायालय में शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

    सचिन बनाम हरियाणा राज्य 2014 में हाइकोर्ट के आदेश पर भरोसा किया गया, जिसमें न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक (कारागार) को सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश जारी करने का निर्देश दिया कि न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक हिरासत प्रमाण पत्र में दोषी के खिलाफ लंबित मामलों दोषी के खिलाफ तय किए गए मामलों की संख्या और दोषी द्वारा बिताई गई अवधि जैसे अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल होनी चाहिए।

    उपरोक्त के आलोक में याचिका में पंजाब सरकार को हरियाणा सरकार द्वारा लागू किए गए अभिनव उपायों को अपनाकर प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही में भाग लेने के लिए हाईकोर्ट में आने वाले पुलिस अधिकारियों की संख्या को कम करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई।

    पंजाब के डीएजी अर्जुन श्योराण ने आज अदालत के समक्ष मौखिक रूप से प्रस्तुत किया कि सरकार अदालत में पुलिस अधिकारियों की शारीरिक उपस्थिति को सीमित करने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करने की प्रक्रिया में है।

    मामले को आगे के विचार के लिए 28 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

    केस टाइटल- एच.सी.अरोड़ा बनाम पंजाब राज्य और अन्य।

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