पंजाब पुलिस द्वारा कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ की CBI जांच की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की

Amir Ahmad

26 July 2025 1:09 PM IST

  • पंजाब पुलिस द्वारा कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ की CBI जांच की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा वापस ली गई उस याचिका खारिज किया, जिसमें पंजाब पुलिस द्वारा कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।

    कथित तौर पर पुलिस दल वही था, जिस पर कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ और उनके बेटे पर हमला करने का आरोप था।

    जस्टिस संजय वशिष्ठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि याचिकाकर्ता का मृतक से कोई संबंध नहीं है और कहा कि वर्तमान याचिका दायर करने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है।

    न्यायालय ने तदनुसार याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि या तो वह याचिका वापस ले ले अन्यथा न्यायालय आदेश पारित करेगा।

    गुरतेज सिंह ढिल्लों ने BNSS की धारा 528 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें 22 वर्षीय युवक जसप्रीत सिंह की कथित तौर पर झूठे मुठभेड़ में हुई हत्या की CBI से इस न्यायालय की निगरानी में समयबद्ध जांच कराने का अनुरोध किया गया।

    पुलिस ने पटियाला जिले के सदर नाभा पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 109, 132, 221, 281, 125(बी) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत FIR दर्ज की।

    ढिल्लों उस कर्नल के साले बताए गए, जिन पर हाल ही में पंजाब पुलिस ने कथित तौर पर बेरहमी से हमला किया था।

    राज्य की ओर से उपस्थित पंजाब के एडवोकेट जनरल ने दलील दी कि याचिकाकर्ता न तो BNNS 2023 की धारा 2(वाई) के अनुसार पीड़ित की परिभाषा के अंतर्गत आता है और न ही अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस न्यायालय में यह याचिका दायर करने का कोई अधिकार रखता है।

    सिंगला ने आगे बताया कि घटना में वास्तविक पीड़ित यदि कोई है तो मृतक के माता-पिता हैं, जिन्होंने पहले ही इसी तरह की एक याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई अब 17 सितंबर को निर्धारित है।

    इस स्थिति को देखते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने वर्तमान याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया।

    परिणामस्वरूप याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया गया।

    टाइटल: गुरतेज सिंह ढिल्लों बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य

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