गया का विष्णुपद मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट, गयावाल ब्राह्मणों की निजी संपत्ति नहीं: पटना हाइकोर्ट

Amir Ahmad

22 Jan 2024 12:32 PM GMT

  • गया का विष्णुपद मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट, गयावाल ब्राह्मणों की निजी संपत्ति नहीं: पटना हाइकोर्ट

    पटना हाइकोर्ट ने माना कि राज्य के गया जिले में हिंदुओं के श्राद्ध संस्कार का केंद्र विष्णुपद मंदिर धार्मिक सार्वजनिक ट्रस्ट है, न कि गयावाल ब्राह्मणों (मंदिर के पारंपरिक पुजारी) की निजी संपत्ति।

    जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा की पीठ ने गयावाल पंडों के समूह की ओर से दायर दूसरी अपील खारिज करते हुए कहा,

    “उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से मंदिर की उत्पत्ति, पूजा के संबंध में भक्त द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अधिकार, जनता द्वारा दिए गए उपहार की प्रकृति और सीमा और उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित नियम, शायद ही कोई जगह हो। इसमें संदेह है कि विष्णुपद मंदिर धार्मिक सार्वजनिक ट्रस्ट है, न कि गयावाल ब्राह्मणों की निजी संपत्ति।”

    पीठ ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि यदि बड़े पैमाने पर जनता किसी मंदिर या देवता पर अधिकार के रूप में पूजा के अपने अधिकार का प्रयोग करती है और वे लाभार्थी हैं, तो यह सार्वजनिक ट्रस्ट होगा। जैसा कि मंदिर आम जनता के लिए है, इसलिए यह धार्मिक सार्वजनिक ट्रस्ट है।

    यह फैसला इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इससे स्थानीय पुजारियों और बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (BSBRT) के बीच विष्णुपद मंदिर के नियंत्रण को लेकर चल रहे कानूनी विवाद का अंत हो गया।

    मामला

    गौरतलब है कि वर्ष 1977 में गयावाल पंडों और विष्णुपद भगवान द्वारा स्थानीय गया अदालत में सिविस केस दायर किया गया। इस मुकदमे में यह घोषणा करने की मांग की गई कि मंदिर निजी ट्रस्ट है। इसके प्रबंधन पर गयावाल पुजारियों का पूर्ण नियंत्रण है और यह बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 (Bihar Hindu religious Act) के प्रावधानों द्वारा शासित होने वाला कोई सार्वजनिक मंदिर नहीं है।

    यह भी प्रार्थना की गई कि प्रतिवादियों (BSBRT) सहित को वादी के अधिकार और कब्जे में किसी भी तरह से यहां तक ​​कि किसी भी समिति के गठन द्वारा हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से रोका जाए।

    मुकदमे का फैसला 1993 में वादी पुजारियों के पक्ष में सुनाया गया, जिसके खिलाफ BSBRT जिला न्यायाधीश, गया की अदालत में अपील (प्रथम) में गया और उक्त शीर्षक अपील की अनुमति दी गई। इस प्रकार, एकपक्षीय आदेश और डिक्री जून, 1993 को दिसंबर, 2020 में यह कहकर रद्द कर दिया गया कि मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट है और BSBRT की सामान्य अधीक्षण शक्तियों के लिए उत्तरदायी है।

    अब वादी-पुजारियों द्वारा दिसंबर 2020 के फैसले को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट के समक्ष वर्तमान दूसरी अपील दायर की गई।

    हाइकोर्ट के समक्ष मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि शास्त्र के अनुसार, जैसा कि पवित्र अग्नि पुराण और वायु पुराण में पाया जाता है, यह गया तीर्थ श्री भगवान ब्रह्मा द्वारा उन्हें सौंप दिया गया था और उन्हें आदेश दिया गया कि वे इसे प्राप्त करेंगे। इस तीर्थ से उनकी आजीविका चलती है।

    आगे यह तर्क दिया गया कि भगवान विष्णु के पवित्र पदचिह्न को बाद में मंदिर से घेर दिया गया, जिसका निर्माण गयावाल ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए पुराने मंदिर के स्थान पर रानी अहिल्या बाई के कहने पर पत्थरों से किया गया।

    वहीं दूसरी ओर, यह BSBRT का मामला था कि रानी अहिल्या बाई द्वारा मंदिर का निर्माण गयावाल ब्राह्मणों के लिए नहीं, बल्कि उनके स्वयं के भक्तों में से एक और सामान्य हिंदू के लिए है, जो निर्णायक रूप से साबित करता है कि विष्णुपद मंदिर सार्वजनिक संपत्ति है, गयावाल ब्राह्मणों की विशेष संपत्ति नहीं।

    इस तर्क पर जोर दिया गया कि विष्णुपद मंदिर और संबद्ध वेदियां एक-दूसरे का अभिन्न अंग हैं। प्रत्येक हिंदू को मंदिर में जाने का जन्मसिद्ध अधिकार है और यह गयावाल की कृपा पर निर्भर नहीं है।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    दोनों पक्षकारों द्वारा की गई दलीलों की पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा कि मौजूदा मामले में यह विवाद में नहीं है कि हिंदू वायु पुराण, अग्नि पुराण, गया महात्म्य, वेदों सहित पुराणों और गया क्षेत्र में श्राद्ध करने सहित धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास करते हैं।

    न्यायालय ने आगे कहा कि यह निर्विवाद है कि वायु पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार, भगवान विष्णु ने गयासुर को वरदान दिया, जिसने अपना शरीर यज्ञ के लिए समर्पित किया कि जो भी गया क्षेत्र में आएगा और वहां श्राद्ध करेगा, उसके पूर्वजों को मोक्ष मिलेगा और गयावाल ब्राह्मण बन जाएंगे। इसके साथ ही भगवान ब्रह्मा द्वारा इन ब्राह्मण को पुरोहित अधिकार दिया गया।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि रानी अहिल्या बाई ने मंदिर के निर्माण के बाद इसमें कोई रुचि नहीं रखते हुए विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया और आम जनता भगवान विष्णुपद की पूजा और अन्य प्रकार के समारोहों में भाग ले सकती है।

    न्यायालय ने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से एम सिद्दीक बनाम महंत सुरेश दास और अन्य (अयोध्या फैसला) के मामले में 'आस्था और विश्वास पर' सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार यह स्वीकार करने के लिए आंतरिक सामग्री है कि आस्था या विश्वास वास्तविक है और कोई दिखावा नहीं है, तो इसे उपासक के विश्वास के अनुरूप होना चाहिए।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि ट्रस्ट की प्रकृति तय करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कई पुस्तकों और प्राचीन ग्रंथों पर भरोसा किया और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर भी विचार किया। न्यायालय ने माना कि वादी (गयावल ब्राह्मण) और ठोस और विश्वीस्नीय स्रोतों के माध्यम से विष्णुपद मंदिर पर अपने विशेष अधिकार स्वामित्व को साबित करने में बुरी तरह विफल रहे।

    इसे देखते हुए प्रथम अपीलीय अदालत के निष्कर्षों में औचित्य पाते हुए हाईकोर्ट ने दूसरी अपील को यह पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया कि श्री विष्णुपद मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट है, न कि गयावाल ब्राह्मणों का निजी मंदिर।

    मंदिर के बारे में

    ऐसा माना जाता है कि विष्णुपद मंदिर में बेसाल्ट चट्टान में भगवान विष्णु के 40 सेमी लंबे पदचिह्न हैं। कहानी के अनुसार, भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर राक्षस गयासुर की छाती पर अपना पैर मारकर उसे मार डाला। राक्षस को अपने पैर से धरती के नीचे धकेलने के बाद भगवान विष्णु के पदचिह्न चट्टान पर बने रहे। ऐसा माना जाता है कि इंदौर की रानी अहिल्या बाई होल्कर ने 1787 में वर्तमान अष्टकोणीय मंदिर का निर्माण करवाया।

    यह भी माना जाता है कि गयासुर ने स्वयं भगवान विष्णु और अन्य देवताओं से हमेशा उसके शरीर पर बने रहने का अनुरोध किया। उन्होंने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि जो भी उस स्थान यानी उनके शरीर का दौरा करेगा, जिसे बाद में गया क्षेत्र के रूप में पहचाना गया और वहां श्राद्ध करेगा, उसके पितरों (पूर्वजों) को मोक्ष प्राप्त होगा।

    केस टाइटल - विष्णुपद भगवान अपने मित्र कन्हैया लाल गुरदा और अन्य बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड और अन्य

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