बिना मेडिकल एक्सपर्ट की राय के चोट की प्रकृति के बारे में सामान्य गवाह की मौखिक गवाही हत्या से मौत साबित करने के लिए अपर्याप्त: पटना हाईकोर्ट
Amir Ahmad
19 Dec 2024 1:13 PM IST
पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के आरोप में तीन महिलाओं को बरी करने का फैसला बरकरार रखा, जबकि फैसला सुनाया कि मृतक को लगी चोट की प्रकृति के बारे में सामान्य गवाहों की मौखिक गवाही (मेडिकल एक्सपर्ट की पुष्टि के बिना) हत्या से मौत साबित करने के लिए अपर्याप्त है।
जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने कहा,
"कथित हमले के कारण हत्या से मौत साबित करने के लिए सामान्य गवाहों के मौखिक साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं। केवल मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट गवाह ही चोट की प्रकृति और मृतक की मौत ऐसी चोट के कारण हुई थी या नहीं, इस बारे में राय दे सकते हैं। लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कोई मेडिकल साक्ष्य नहीं है। इसलिए अभियोजन पक्ष कथित चोट के कारण हत्या से मौत को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।"
यह अपील फास्ट ट्रैक कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई जिसमें प्रतिवादी महिलाओं को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 147, 148, 149, 307 और 302 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया, जबकि अपने फैसले में गवाहों की गवाही में विरोधाभास और महत्वपूर्ण मेडिकल और फोरेंसिक साक्ष्य की अनुपस्थिति का हवाला दिया गया।
पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में तीनों महिलाओं को बरी करने का फैसला बरकरार रखते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि की। साथ ही अभियोजन पक्ष के मामले में पोस्टमॉर्टम या चोट की रिपोर्ट पेश करने में विफलता और शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर की जांच न करने के संबंध में महत्वपूर्ण विसंगतियों की ओर इशारा किया।
न्यायालय ने इंफॉर्मेंट के बयानों में विसंगतियों की ओर भी ध्यान दिलाया जबकि यह भी कहा कि, “इंफॉर्मेंट ने अपने फर्दबयान में कहा है कि आम तोड़ने के सिलसिले में हुए विवाद के कारण यह घटना घटी थी।”
न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते समय अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को भी दोहराया, जिसमें एच.डी. सुंदरा बनाम कर्नाटक राज्य, (2023) 9 एससीसी 581 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया गया, जिसके तहत यह माना गया कि यदि लिया गया दृष्टिकोण संभावित दृष्टिकोण है तो अपीलीय न्यायालय इस आधार पर बरी करने के आदेश को पलट नहीं सकता कि दूसरा दृष्टिकोण भी संभव था।
उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि अभियोजन पक्ष प्रतिवादी नंबर 2 से 4 के खिलाफ उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में विफल रहा है, उचित और संभावित दृष्टिकोण है। इसलिए किसी भी अवैधता या दुर्बलता के अभाव में बरी करने के आरोपित फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट ने अपील खारिज करते हुए निष्कर्ष निकाला और निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा।
केस टाइटल: अभिषेक कृष्ण गुप्ता बनाम झारखंड राज्य और अन्य