हाइकोर्ट ने पटना SSP को 4 महीने पहले 'अपहृत' नाबालिग लड़की का पता लगाने का निर्देश दिया

Amir Ahmad

30 Jan 2024 1:20 PM IST

  • हाइकोर्ट ने पटना  SSP को 4 महीने पहले अपहृत नाबालिग लड़की का पता लगाने का निर्देश दिया

    चार महीने पहले नाबालिग लड़की के अपहरण को गंभीरता से लेते हुए हाइकोर्ट ने पटना के SSP को लड़की को तीन दिन के अंदर खोजने और वीडियो क्लिप देखने के बाद आरोपी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए व्यापक रणनीति बनाने के लिए निर्देश जारी किया।

    लड़की का कथित तौर पर 29 सितंबर, 2023 को अपहरण कर लिया गया था, जब वह पटना में गोला रोड के पास कोचिंग क्लास के बाद घर लौट रही थी। उसके पिता ने यह दावा करते हुए हाइकोर्ट का रुख किया कि भले ही उन्होंने धारा 363, 365 के तहत एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन स्थानीय पुलिस उसका पता लगाने के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं कर रही।

    मामले की पिछली सुनवाई में अदालत लड़की का पता लगाने के लिए SHO/IO को निर्देश जारी करती रही है।

    जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की पीठ ने 29 जनवरी, 2023 को पाया कि मामले में अदालत के पिछले प्रयासों और जांच अधिकारी (IO) को निर्देश देने के बावजूद कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई।

    परिणामस्वरूप न्यायालय ने SSP को निम्नलिखित निर्देश जारी किया,

    “याचिकाकर्ता को आज से तीन दिनों के भीतर अपने मुवक्किल के साथ उपस्थित होने का अवसर देकर उसके वकील के पास उपलब्ध वीडियो क्लिप को व्यक्तिगत रूप से देखें। वीडियो क्लिप और अन्य सामग्रियों को देखने के बाद उम्मीद है कि SSP एक रणनीति बनाएंगे कि इस मामले में कैसे आगे बढ़कर पीड़ित लड़की का पता लगाया जाए और दोषियों को पकड़ा जाए।''

    अदालत ने SSP को निर्देश दिया कि मामले में संदिग्धों से पूरी तरह से पूछताछ की जाए और इस संबंध में SSL पटना तत्काल कदम उठाएंगे।

    इसके अलावा मामले को 2 फरवरी, 2024 को सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए कोर्ट ने SSP पटना को ऑनलाइन मोड के माध्यम से कोर्ट के साथ बातचीत के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया, जबकि SHO/IO को पूरी केस डायरी के साथ कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा गया>

    केस टाइटल - राकेश कुमार रंजन बनाम मुख्य सचिव, बिहार सरकार के माध्यम से और अन्य।

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