NEET पेपर लीक मामला: पटना हाईकोर्ट ने एक आरोपी को दी जमानत
Amir Ahmad
17 July 2026 5:35 PM IST

पटना हाईकोर्ट ने NEET पेपर लीक मामले में एक आरोपी को जमानत दी। आरोपी का नाम FIR में नहीं है, बल्कि जांच के दौरान सामने आया। अदालत उस मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र हासिल कर उसे विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की कथित साजिश का आरोप है।
जस्टिस अशोक कुमार पांडेय की एकल पीठ ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 406, 420, 414, 467, 468, 471, 120बी तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 66(सी) के तहत दर्ज मामले में आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
अभियोजन के अनुसार पुलिस ने संदेह के आधार पर एक वैन को रोका, जिसमें चार लोग सवार थे। तलाशी के दौरान दस्तावेज, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य सामान बरामद किए गए। आरोप है कि पूछताछ में उन्होंने बताया कि नीट पेपर लीक के कथित मास्टरमाइंड के निर्देश पर वे एक बैंक से प्रश्नपत्र लेकर विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने आए।
आरोपी की ओर से दलील दी गई कि उसे झूठा फंसाया गया। उसका नाम प्राथमिकी में नहीं है और उसका नाम केवल सह-आरोपी शशि कुमार उर्फ कुंदन कुमार के कथित स्वीकारोक्ति बयान के दौरान सामने आया।
वहीं, राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ पहले से दो आपराधिक मामले दर्ज हैं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी को जमानत दी जा सकती है।
अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए। यह जमानत पटना के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-9 सह डिप्टी-जज की संतुष्टि के अधीन होगी।


