SHO द्वारा अनधिकृत नियुक्ति की एसआईटी जांच की याचिका को पटना हाइकोर्ट ने की खारिज की, 10 हजार का जुर्माना लगाया
Amir Ahmad
12 Jan 2024 1:04 PM IST
पटना हाइकोर्ट ने निजी प्रतिवादी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) खारिज करते हुए व्यक्ति पर 10,000/ रुपये का जुर्माना लगाया। थाने के SHO द्वारा बिना किसी नियुक्ति आदेश के पुलिस स्टेशन में काम करने की अनुमति दी गई।
चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस राजीव रॉय की खंडपीठ ने कहा,
''हम जनहित याचिका अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हैं। याचिकाकर्ता को 8वें प्रतिवादी के खिलाफ दर्ज मामले के बारे में पता है और क्योंकि 8वें प्रतिवादी को भी अगले दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है, याचिकाकर्ता को पता है कि 8वां प्रतिवादी अब पुलिस स्टेशन में कार्यरत नहीं है। एसपी और सार्जेंट मेजर के खिलाफ उनकी व्यक्तिगत क्षमता में पक्षकार बनाए बिना आरोप लगाए गए । यह और भी अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि कथित घटना दो साल पहले हुई थी।"
याचिकाकर्ता मनोज कुमार मिश्रा ने निजी प्रतिवादी विक्रम कुमार की नियुक्ति का विरोध किया, जिसे तत्कालीन SHO दीपक कुमार द्वारा आधिकारिक नियुक्ति आदेश के बिना पुलिस स्टेशन में काम करने की अनुमति दी गई। मिश्रा द्वारा दायर रिट याचिका में निजी प्रतिवादी के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी शामिल है।
मिश्रा ने बिहार राज्य में होने वाली ऐसी धोखाधड़ी गतिविधियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए उच्च स्तरीय विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आरोप पूरी तरह से उस व्यक्ति की नियुक्ति से संबंधित है, जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य भर में समान प्रकृति की व्यापक नियुक्तियों का निराधार दावा इस एकल उदाहरण पर आधारित है।
नतीजतन, अदालत ने ऐसी नियुक्तियों और उसके बाद की कार्रवाइयों से जुड़े तथ्यों को स्थापित करने के एकमात्र उद्देश्य से राज्य को एक जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया।
इसके बाद राज्य ने जवाबी हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया कि विक्रम कुमार के खिलाफ 31 अक्टूबर, 2021 को एफआईआर दर्ज की गई और अगले दिन उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उनका रोजगार समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा, जिस स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) ने विक्रम कुमार की ज्वाइनिंग को मंजूरी दी थी, उसे विभागीय जांच के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ा।
न्यायालय ने इस तथ्य पर आश्चर्य व्यक्त किया कि एसआईटी की नियुक्ति के लिए 'सर्वव्यापी प्रार्थना' वर्ष 2023 में आरोपों के आधार पर बनाया गया, जिसके खिलाफ राज्य सरकार द्वारा पहले से ही कार्यवाही शुरू की गई।
कोर्ट ने कहा,
''हम पीआईएल पर विचार नहीं करेंगे, जांच की निगरानी नहीं करेंगे और न ही हम आश्वस्त हैं कि एसआईटी नियुक्त करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री लाई गई है। पीआईएल दो साल पहले हुई एक घटना के संबंध में दायर किया गया, जिसमें विभाग द्वारा एसआईटी की नियुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए कार्रवाई शुरू की गई, जो प्रचार प्रेरित मुकदमेबाजी की प्रकृति में है।"
अदालत ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा,
“हम रुपये की अनुकरणीय जुर्माने के साथ रिट याचिका खारिज करते हैं। बिहार राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता से 10,000/- रुपये की वसूली उसी तरह की जाएगी, जैसे 'भूमि पर देय राजस्व' की वसूली के लिए की जाती है, यदि एक महीने की अवधि के भीतर स्वेच्छा से भुगतान नहीं किया जाता है।”
केस नंबर- सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस नंबर 13298, 2023
केस टाइटल- मनोज कुमार मिश्रा बनाम बिहार राज्य और अन्य।
एलएल साइटेशन- लाइवलॉ (पैट) 6 2024
अपीयरेंस
याचिकाकर्ताओं के लिए वकील- कुमारी रश्मी।
प्रतिवादियों के लिए वकील- पी.के. शाही, अमीश कुमार और एसी टू एजी।
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