NHAI Act के तहत संदर्भ को डिफ़ॉल्ट के लिए खारिज किया गया, पार्टी को धारा 34 के तहत अवार्ड को चुनौती देनी चाहिए, रिट द्वारा नहीं: पटना हाइकोर्ट

Amir Ahmad

25 April 2024 4:27 PM IST

  • NHAI Act के तहत संदर्भ को डिफ़ॉल्ट के लिए खारिज किया गया, पार्टी को धारा 34 के तहत अवार्ड को चुनौती देनी चाहिए, रिट द्वारा नहीं: पटना हाइकोर्ट

    पटना हाइकोर्ट के जस्टिस राजीव रॉय की पीठ ने माना कि एनएचएआई अधिनियम (NHAI Act) के तहत डिफ़ॉल्ट के लिए संदर्भ खारिज करने वाले मध्यस्थ के आदेश को चुनौती देने के लिए रिट याचिका योग्य नहीं। माना गया कि पीड़ित पक्ष को अधिनियम की धारा 34 के तहत अवार्ड को चुनौती देनी चाहिए।

    मामले के तथ्य

    प्रतिवादी (NHAI) ने छपरा-गोपालगंज राजमार्ग के निर्माण के लिए याचिकाकर्ता की भूमि को 'विकासशील भूमि' के रूप में वर्गीकृत करने के बाद अधिग्रहित किया।

    प्रतिवादी प्राधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि से असहमत होकर याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ के समक्ष एनएचएआई अधिनियम की धारा 3(जी)(5) के तहत संदर्भ को प्राथमिकता दी। हालांकि, याचिकाकर्ता कई तारीखों पर मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप मध्यस्थ ने दिनांक 23.09.2022 के आदेश के माध्यम से संदर्भ को खारिज कर दिया।

    इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने संदर्भ की बहाली के लिए आवेदन दायर किया। मध्यस्थ ने माना कि उसके पास खारिज किए गए संदर्भ को बहाल करने का अधिकार नहीं है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने हाइकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की।

    पक्षकारों द्वारा प्रस्तुतियां प्रतिवादी ने निम्नलिखित आधारों पर याचिका की स्थिरता पर आपत्ति जताई: रिट स्थिरता योग्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास NHAI अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवार्ड को चुनौती देने का विकल्प है।

    न्यायालय द्वारा विश्लेषण न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के कई तारीखों पर उपस्थित होने में विफल रहने के कारण संदर्भ को गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया और अपील को मध्यस्थ द्वारा यह देखते हुए खारिज कर दिया गया कि उसके पास खारिज किए गए संदर्भ को बहाल करने का अधिकार नहीं है।

    न्यायालय ने माना कि NHAI Act के तहत संदर्भ को डिफ़ॉल्ट के लिए खारिज करने वाले मध्यस्थ के आदेश को चुनौती देने के लिए रिट याचिका स्थिरता योग्य नहीं है। इसने माना कि पीड़ित पक्ष को अधिनियम की धारा 34 के तहत अवार्ड को चुनौती देनी चाहिए।

    न्यायालय ने याचिकाकर्ता को वैधानिक उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता दी और याचिका का निपटारा किया।

    केस टाइटल- मुरारी प्रसाद बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

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