हाइकोर्ट ने आरोपी मकान मालिक का पक्ष लेने के लिए पुलिस को फटकार लगाई, जूनियर वकीलों पर हमले की SIT जांच के आदेश दिए

Amir Ahmad

6 March 2024 11:56 AM GMT

  • हाइकोर्ट ने आरोपी मकान मालिक का पक्ष लेने के लिए पुलिस को फटकार लगाई, जूनियर वकीलों पर हमले की SIT जांच के आदेश दिए

    पटना हाइकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए जूनियर वकीलों के साथ मारपीट के मामले में कथित तौर पर आरोपी मकान मालिक का पक्ष लेने के लिए पटना पुलिस की निंदा की और कहा कि पटना किसी के भी रहने के लिए सुरक्षित शहर नहीं है।

    मामले की अध्यक्षता करते हुए जस्टिस बिबेक चौधरी ने कहा,

    "अगर पटना शहर में लगभग 10:00 बजे रात में कुछ गुंडों द्वारा अधिवक्ताओं पर हमला किया जाता है तो यह अदालत इस घटना को एक अलग घटना के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन प्रथम दृष्टया यह मानती है कि शहर किसी भी व्यक्ति के रहने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है।”

    जस्टिस चौधरी ने यह टिप्पणी पटना हाइकोर्ट के जूनियर वकील अभिषेक कुमार की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिन्होंने अपने मकान मालिक और पटना के जक्कनपुर इलाके के गुंडों के खिलाफ मामूली विवाद पर चाकू मारने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई।

    मामले में घटनाओं के क्रम के आधार पर 1 मार्च, 2024 को पार्किंग की जगह को लेकर याचिकाकर्ता उसके साथी वकील, जो उसी किराए के आवास में रहते थे और मकान मालिक के बीच टकराव हुआ।

    विवाद के दौरान यह प्रस्तुत किया गया कि मकान मालिक ने अज्ञात व्यक्तियों के साथ याचिकाकर्ता और उसके सहयोगियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, जो उसी किराए के परिसर में रहने वाले जूनियर वकील भी थे। इसके परिणामस्वरूप शारीरिक हमला हुआ, जिसमें याचिकाकर्ता को चोटें आईं और उसका दोस्त रणवीर पर्वत, जो एक वकील भी है, रसोई के चाकू से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसकी बाईं भौंह पर खून बहने लगा जिससे उसकी बाईं आंख प्रभावित हुई।

    स्थानीय अस्पताल में मेडिकल उपचार प्राप्त करने के बाद दोनों व्यक्तियों को पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने अधिकारियों के प्रतिरोध का सामना करते हुए पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः एफआईआर स्वीकार कर ली गई और आईपीसी की धारा 323/308 के तहत मामला दर्ज किया गया।

    इसके बाद यह कहा गया कि मकान मालिक को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 (ए) के तहत रिहा कर दिया गया।

    इसके अलावा, मकान मालिक और वकीलों के खिलाफ हमले में शामिल हमलावरों को बचाने के प्रयास में यह तर्क दिया गया कि मकान मालिक की पत्नी द्वारा शिकायत दर्ज की गई, जिसके कारण जक्कनपुर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता और उसके वकील सहयोगी एक ही किराए के परिसर में रहते हैं।

    कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए टिप्पणी की कि यह आश्चर्यजनक है कि एफआईआर में तेज रसोई के चाकू से वकीलों पर हमले का खुलासा होने के बावजूद चोट की गंभीरता को देखते हुए आईपीसी की धारा 326 के तहत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

    इसके अतिरिक्त न्यायालय ने सवाल किया कि जब एफआईआर में मकान मालिक और असामाजिक व्यक्तियों के समूह द्वारा निहत्थे युवा वकीलों पर हमले का विवरण दिया गया और एक वकील के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर तेज हथियार से हमला किया गया तो आईपीसी की 307 आरोपी के स्पष्ट इरादे को देखते हुए धारा के तहत कोई मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया?

    इसके अलावा अदालत ने सवाल किया कि आईपीसी की धारा 147/148/149 के तहत कोई मामला क्यों शुरू नहीं किया गया, जबकि एफआईआर में ही संकेत दिया गया कि हमलावरों ने शारीरिक हमला करने और गंभीर नुकसान पहुंचाने के सामान्य उद्देश्य के साथ काम किया, जिसमें प्रथम दृष्टया हत्या करना प्रयास का संकेत है।

    इसके विपरीत यह नोट किया गया कि आईपीसी की धारा 323 और 308 के तहत मामला दर्ज किया गया। मकान मालिक और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और मकान मालिक को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और सीआरपीसी की धारा 41 (ए) के तहत पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया।

    याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील ने तर्क दिया कि यह उपयुक्त मामला नहीं है, जहां आरोपी व्यक्तियों को सीआरपीसी की धारा 41 (ए) के तहत एक वचन पत्र पर रिहा किया जाना चाहिए।

    लोकतंत्र को बनाए रखने और न्याय प्रदान करने में कानूनी पेशे की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए न्यायालय ने कहा,

    “कानूनी पेशे के साथ-साथ वकीलों द्वारा निभाए गए कर्तव्य न्याय प्रदान करने में लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ की मदद करने का कठिन कर्तव्य है। जब तथ्यों और परिस्थितियों से यह पता चलता है कि किराए के फ्लैट में रहने वाले कुछ युवा वकील अपने शुरुआती चरण में अपने पेशे को आगे बढ़ा रहे हैं तो यह न्यायालय इस बात पर ध्यान देने के लिए पूरी तरह से अनभिज्ञ है कि उनमें से एक या दो पर मकान मालिक द्वारा हमला क्यों किया जाएगा।”

    आगे यह जोड़ा गया,

    “मामले के रजिस्ट्रेशन से ही पता चलता है कि जक्कनपुर पुलिस स्टेशन से जुड़े पुलिस अधिकारियों ने प्रतिवादी नंबर 9 का पक्ष लिया। इसलिए यह अदालत जक्कनपुर पुलिस स्टेशन से जुड़े पुलिस अधिकारी को याचिकाकर्ता और मकान मालिक की पत्नी दोनों द्वारा दायर मामलों की जांच से मुक्त करना नितांत आवश्यक मानती है।''

    न्यायालय ने पटना के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) स्थापित करने का निर्देश दिया, जिसमें दो अन्य अधिकारी शामिल हों जो उपमंडल पुलिस अधिकारी स्तर से नीचे के न हों। इसमें कहा गया कि मामले की जांच में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इन अधिकारियों का जक्कनपुर पुलिस स्टेशन से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से इलाके और जक्कनपुर थाने का फुटेज सीसीटीवी को सुरक्षित रखने का आग्रह किया।

    पटना के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की निगरानी में जांच के दौरान कोर्ट ने निर्देश दिय कि एफआईआर में याचिकाकर्ता के दावों पर विचार किया जाए। विशेष रूप से न्यायालय ने यह आकलन करने की सलाह दी कि क्या भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 148/149/324/326/307 के तहत अपराधों को शामिल किया जाना चाहिए।

    न्यायालय ने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पटना से याचिकाकर्ता घायलों और उक्त घर के अन्य वकीलों को हर संभव सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया, जिससे "वे कम से कम कुछ भविष्य में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में फंसने के डर के बिना रह सकें। अगले आदेश तक पत्नी द्वारा दर्ज मामले के संबंध में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।''

    न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया,

    “प्रत्येक नागरिक को गलत काम करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार है, लेकिन पुलिस प्राधिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि पुलिस इस तथ्य का पता लगाने के बाद गलत काम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेगी कि ऐसी घटना वास्तव में हुई थी, या नहीं।”

    अंतत: कोर्ट ने जक्कनपुर थाने की पुलिस को आगे से किसी भी मामले की जांच बंद करने का निर्देश दिया। 5 मार्च, 2024 को दोपहर 2:15 बजे के बाद केस डायरी में की गई कोई भी प्रविष्टि को अमान्य माना जाएगा।

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