बिहार में RTI लंबित मामलों पर सुनवाई टली, हाईकोर्ट ने कहा- मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन

Amir Ahmad

20 April 2026 1:21 PM IST

  • बिहार में RTI लंबित मामलों पर सुनवाई टली, हाईकोर्ट ने कहा- मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन

    पटना हाईकोर्ट ने बिहार में RTI आवेदनों और अपीलों के भारी लंबित मामलों को लेकर दायर जनहित याचिका पर फिलहाल सुनवाई टाल दी। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।

    चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिका में मांग की गई कि सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत तय समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए अदालत लगातार निगरानी का आदेश दे।

    याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि दिसंबर, 2024 तक बिहार राज्य सूचना आयोग में 28 हजार से अधिक द्वितीय अपील और शिकायतें लंबित हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि RTI कानून की विभिन्न धाराओं के प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा जिससे मामलों के निस्तारण में लगातार देरी हो रही है।

    राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि लंबित RTI मामलों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यह भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस संबंध में बिहार में करीब 30 हजार लंबित मामलों पर संज्ञान लेते हुए सूचना आयुक्तों की संख्या बढ़ाने पर विचार करने को कहा।

    राज्य ने यह भी जानकारी दी कि स्वीकृत चार पदों में से एक पद खाली है और इसे भरने के लिए दिसंबर 2025 में विज्ञापन जारी किया जा चुका है, जिसकी प्रक्रिया जल्द पूरी होने की संभावना है।

    इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब इस स्तर पर सुनवाई उचित नहीं होगी।

    अदालत ने मामले को 18 जून 2026 के लिए सूचीबद्ध करते हुए पक्षों को निर्देश दिया कि तब तक वे सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही की स्थिति से अवगत कराएं।

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