अनुच्छेद 311(2)(सी) | राज्यपाल द्वारा बिना जांच के अपराधी को बर्खास्त करने की मंजूरी व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित नहीं, मणिपुर हाईकोर्ट ने बहाली बरकरार रखी

Amir Ahmad

26 Nov 2024 11:56 AM IST

  • अनुच्छेद 311(2)(सी) | राज्यपाल द्वारा बिना जांच के अपराधी को बर्खास्त करने की मंजूरी व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित नहीं, मणिपुर हाईकोर्ट ने बहाली बरकरार रखी

    मणिपुर हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक की बहाली को बरकरार रखा, जिसे प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी/रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (PLA/RPF) के साथ कथित संबंधों के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

    एकल पीठ के निर्णय की पुष्टि करते हुए चीफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस अहंथम बिमोल सिंह और जस्टिस गोलमेई गैफुलशिलु काबुई शामिल थे, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 311(2)(सी) के तहत प्रतिवादी (उपनिरीक्षक) की बर्खास्तगी के आदेश को राज्यपाल द्वारा मंजूरी दिए जाने पर आपत्ति जताई, जो राज्य की सुरक्षा के हित में जांच के बिना बर्खास्तगी की अनुमति देता है।

    अपीलकर्ता-राज्य ने यह तर्क देकर बर्खास्तगी को उचित ठहराया कि राज्यपाल की व्यक्तिपरक संतुष्टि सलाहकार समिति की सत्यापित रिपोर्टों और सिफारिशों द्वारा समर्थित थी। इसने आगे दावा किया कि प्रतिवादी के कथित कार्यों की संवेदनशील और सुरक्षा-संबंधी प्रकृति के कारण विभागीय जांच करना अव्यावहारिक था। राज्य ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक पुनर्विचार को केवल दुर्भावनापूर्ण इरादे या बाहरी कारकों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिनमें से कोई भी इस मामले में मौजूद नहीं था।

    जवाब में प्रतिवादी ने तर्क दिया कि प्रक्रियात्मक निष्पक्षता से समझौता किया गया, क्योंकि राज्यपाल का मंजूरी आदेश अनुच्छेद 311(2)(सी) को लागू करने के लिए पर्याप्त सबूत या वैध औचित्य के बिना जारी किया गया। प्रतिवादी ने यह भी तर्क दिया कि राज्य ने अपुष्ट और अपर्याप्त सबूतों पर भरोसा किया, जो पक्षपातपूर्ण आचरण के आरोपों को प्रमाणित करने में विफल रहे।

    अपीलकर्ता के तर्क को खारिज करते हुए जज काबुई ने अपने फैसले में कहा कि बर्खास्तगी आदेश के लिए राज्यपाल की मंजूरी को केवल स्वीकृति दी जा सकती है, के नोट से चिह्नित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे व्यक्तिपरक संतुष्टि द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने प्रतिवादी के इस तर्क को पुष्ट पाया कि उसके बर्खास्तगी आदेश को राज्यपाल को अनुच्छेद 311(2)(सी) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से वंचित करने वाले ठोस और विश्वसनीय सामग्री द्वारा समर्थित नहीं किया गया।

    न्यायालय ने कहा,

    “हमारा विचार है कि हमारे लिए माननीय राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत गोपनीय फाइल को बुलाना अनिवार्य है और विद्वान उप महाधिवक्ता ने हमारे समक्ष गोपनीय फाइल प्रस्तुत की और फाइल के अवलोकन पर, हमें अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन करने के लिए कोई ठोस और विश्वसनीय सामग्री नहीं मिली और हमें प्रतिवादी के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 311(2)(सी) को लागू करने की संतुष्टि के बारे में माननीय राज्यपाल की कोई टिप्पणी नहीं मिली बल्कि केवल शब्द स्वीकृति दी जा सकती है मिले।”

    न्यायालय ने कहा,

    "रिकॉर्ड में मौजूद सामग्रियों से अनुमान लगाने योग्य स्थिति को देखते हुए हमें यह मानने का कोई कारण नहीं मिलता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन में परिकल्पित संतुष्टि कि राज्य की सुरक्षा के हित में जांच करना समीचीन नहीं है, उचित और ठोस आधार पर प्राप्त की गई। आधिकारिक रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जो यह संकेत दे कि राज्य की सुरक्षा के हित में जांच से बचने के लिए पर्याप्त और ठोस कारण हैं। संतुष्टि के स्पष्ट संकेत के अभाव में हम मानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा अनुच्छेद 311(2)(सी) का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण है।"

    न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 311(2)(सी) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने का राज्यपाल का निर्णय न्यायिक पुनर्विचार के लिए खुला होगा यदि राज्यपाल द्वारा अपराधी के खिलाफ आरोपों की जांच से बचने का निर्णय उसकी व्यक्तिपरक संतुष्टि द्वारा समर्थित नहीं है।

    अदालत ने कहा,

    "राज्यपाल इस व्यक्तिपरक संतुष्टि पर नहीं पहुंच सकते थे कि सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) दूसरे प्रावधान खंड (सी) के तहत जांच करना समीचीन नहीं था, जो पूरी तरह से आरोपों पर आधारित थी, विभागीय जांच से बचने का निर्णय और राज्यपाल की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के लिए खुली है। चूंकि संतुष्टि दुर्भावनापूर्ण है। पूरी तरह से बाहरी और अप्रासंगिक आधारों पर आधारित है।"

    न्यायालय ने कहा,

    "अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने दिनांक 13.07.2017 को अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि मणिपुर के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के उपखंड (सी) के तहत संतुष्ट हैं कि राज्य की सुरक्षा के हित में अपराधी की विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्तता और जुड़ाव के मामले में जांच करना समीचीन नहीं है। राज्यपाल उपलब्ध जानकारी से संतुष्ट हैं कि अपराधी की गतिविधियां ऐसी हैं कि उसे सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपराधी को बर्खास्त कर दिया।"

    तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: मणिपुर राज्य और अन्य बनाम लैशराम सुशील सिंह,

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