स्थानीय लोगों द्वारा मादक पदार्थों का परिवहन करने वाले वाहन का पता लगाना और उसके बाद पुलिस द्वारा जब्त किया जाना सार्वजनिक स्थान से संयोगवश बरामदगी है: मणिपुर हाइकोर्ट
Amir Ahmad
11 Jun 2024 2:33 PM IST
मणिपुर हाइकोर्ट ने माना कि क्षेत्राधिकार में स्थानीय लोगों द्वारा मादक पदार्थों का पता लगाना, सुरक्षा के लिए दूसरे क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित करना और बाद में बाद के औचित्य की पुलिस द्वारा जब्त किया जाना संयोगवश बरामदगी है, जिसके लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act 1985) की धारा 43 लागू होती है।
जस्टिस ए. गुणेश्वर शर्मा थौबल के विशेष ट्रायल न्यायालय द्वारा NDPS Act के तहत अभियुक्तों/प्रतिवादियों को बरी करने के निर्णय के विरुद्ध दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने फौडेल में उस समय प्रतिबंधित पदार्थों का पता लगाया, जब अभियुक्तों का वाहन खराब हो गया। स्थानीय लोगों ने बाद में इसे सुरक्षा के लिए थौबल में स्थानांतरित कर दिया।
थौबल जिला पुलिस ने वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थों से भरे वाहन को जब्त कर लिया और स्थानीय लोगों की मदद से अभियुक्त नंबर 1 को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बाकी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
विशेष ट्रायल कोर्ट ने दो आधारों पर अभियुक्तों को बरी कर दिया। पहला घटनास्थल को फुडेल से थौबल में बदलने से अनियमितताएं हुईं। दूसरा, पुलिस ने NDPS Act की धारा 41, धारा 42 और धारा 50 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया। मादक पदार्थों का परिवहन सतत अपराध है, जिसके कई स्थान हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 177 और 178 की जांच की जो मुकदमे के स्थान और अपराध के घटित होने के बारे में प्रावधान करती हैं।
न्यायालय ने कहा कि ये प्रावधान न्यायालय के मुकदमे के अधिकार क्षेत्र को संदर्भित करते हैं, न कि पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र को। वर्तमान मामले में हाईकोर्ट ने पाया कि फुडेल और थौबल दोनों ही विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हैं। चूंकि अभियुक्त वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थों को विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में ले जा रहे थे, इसलिए यह सतत अपराध है।
यह कहा गया,
“व्यावसायिक मात्रा में मादक पदार्थ रखने और परिवहन का अपराध अभी भी जारी है। इसकी शुरुआत मणिपुर के मोरेह सीमावर्ती शहर से हुई और ड्रग्स को बांग्लादेश पहुंचने से पहले असम और त्रिपुरा से होकर गुजरना था। इस न्यायालय की राय है कि फौडेल को घटनास्थल के रूप में नहीं बताया जा सकता। तदनुसार, यह माना जाता है कि विशेष न्यायालय (एनडी एंड पीएस), थौबल ने यह निष्कर्ष निकालने में स्पष्ट त्रुटि की कि थौबल पीएस का परिसर घटनास्थल नहीं है।”
इस प्रकार यह माना गया कि विशेष न्यायालय का यह मानना गलत है कि थौबल घटनास्थल नहीं था और इस आधार पर अभियुक्त को बरी कर दिया।
NDPS Act की धारा 43 का अनुप्रयोग
NDPS Act की धारा 41, 42 और 50 का पुलिस द्वारा अनुपालन न किए जाने के संबंध में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि धारा 41 और 42 की प्रयोज्यता के लिए अधिकारियों को किसी भवन या स्थान में मादक पदार्थों के कब्जे और भंडारण के बारे में पूर्व जानकारी होनी चाहिए, जबकि धारा 50 तब लागू होती है, जब किसी राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में किसी सार्वजनिक स्थान पर शव की तलाशी ली जाती है। इसने NDPS Act की धारा 43 का संदर्भ दिया जो तब लागू होती है, जब किसी सार्वजनिक स्थान से संयोगवश बरामदगी के माध्यम से तलाशी और जब्ती की जाती है।
एनडी एंड पीएस एक्ट की धारा 43 के प्रावधान किसी सार्वजनिक स्थान पर पारगमन में मादक पदार्थ की आकस्मिक जब्ती या गिरफ्तारी के मामले में लागू होंगे अधिनियम की धारा 43 तब लागू होगी, जब सार्वजनिक स्थान से आकस्मिक बरामदगी के माध्यम से इस्तेमाल किए गए वाहन से तलाशी और जब्ती की जाती है। धारा 43 के लिए पूर्व ज्ञान अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, जबकि धारा 41 और 42 एनडी एंड पीएस एक्ट के अंतर्गत आती है।
वर्तमान मामले में न्यायालय ने पाया कि पुलिस को जब्त वाहन में आरोपी द्वारा प्रतिबंधित सामान ले जाने के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं थी। प्रतिबंधित सामान का पता पहले स्थानीय लोगों ने लगाया और फिर पुलिस ने। इस प्रकार, धारा 41 और 42 लागू नहीं होती, क्योंकि कोई पूर्व ज्ञान नहीं था। यह संयोगवश बरामदगी थी, इसलिए धारा 43 वर्तमान मामले पर लागू होती है। इसने आगे टिप्पणी की कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अनिवार्य प्रावधानों के गैर-अनुपालन की जांच ट्रायल के दौरान की जानी चाहिए न कि आरोप सुनवाई की कार्यवाही के दौरान।
यह माना गया,
“इन परिस्थितियों में यह न्यायालय इस बात पर दृढ़ राय रखता है कि एक्ट की धारा 41 और 42 के प्रावधान लागू नहीं हो सकते। इस आधार पर आरोपमुक्ति उचित नहीं है। ऐसे अनिवार्य प्रावधानों की प्रयोज्यता और उल्लंघन की जांच रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों और गवाहों के बयानों की सूक्ष्मता से जांच के दौरान की जानी चाहिए। आरोप सुनवाई की कार्यवाही में न्यायालय को तथ्यात्मक पहलुओं को नहीं मानना चाहिए, जिन्हें केवल परीक्षण के दौरान ही सत्यापित किया जा सकता है।”
इस प्रकार हाइकोर्ट ने अभियुक्त व्यक्तियों को आरोपमुक्त करने के विशेष न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया।
केस टाइटल: मणिपुर राज्य और अन्य बनाम मोहम्मद हुसैन @ थोइबा और अन्य आपराधिक पुनर्विचार याचिका नंबर 10/2021