भगवान प्रतिद्वंद्विता का साधन नहीं, आस्था जिम्मेदारी से निभाएं: गणेश प्रतिमा स्थापना याचिकाओं पर मद्रास हाईकोर्ट

Amir Ahmad

27 Aug 2025 11:56 AM IST

  • भगवान प्रतिद्वंद्विता का साधन नहीं, आस्था जिम्मेदारी से निभाएं: गणेश प्रतिमा स्थापना याचिकाओं पर मद्रास हाईकोर्ट

    विनायक चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करने की अनुमति से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां कीं। अदालत ने कहा कि कई याचिकाएं वास्तविक धार्मिक भावना से अधिक अहंकार, सामाजिक वर्चस्व और व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता के प्रदर्शन के उद्देश्य से दायर की जा रही हैं।

    जस्टिस बी. पुगालेंधि ने कहा कि ईश्वर का इस्तेमाल व्यक्तिगत झगड़े सुलझाने या प्रभाव जमाने के लिए नहीं किया जा सकता।

    जज ने टिप्पणी करते हुए कहा,

    “ईश्वर एकता, शांति और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक हैं, प्रतिद्वंद्विता का साधन नहीं। दिव्यता को झगड़ों और शक्ति प्रदर्शन का हथियार बनाना निंदनीय है।”

    अदालत ने यह भी कहा कि सालभर उपेक्षित रहने वाले सड़क किनारे मंदिरों में विनायक चतुर्थी पर अचानक भव्य आयोजन करना सच्ची भक्ति का प्रतीक नहीं है। सच्ची आस्था भव्यता में नहीं बल्कि नियमित श्रद्धा और पूजा स्थलों के संरक्षण में है।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अनुमति न देना उनके अनुच्छेद 25 के तहत पूजा के अधिकार का उल्लंघन है। उनका कहना था कि वे सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने को तैयार हैं। राज्य ने इसके जवाब में कहा कि अधिकांश आवेदन अंतिम समय में दिए गए और उनका उद्देश्य धार्मिक भावना नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा है।

    हाईकोर्ट ने माना कि गणेश प्रतिमाओं की स्थापना धार्मिक आस्था का हिस्सा है। परंतु अचानक सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा लगाने से प्रशासन और पुलिस पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा बढ़ता है।

    अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पूजा के अधिकार के साथ जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण का दायित्व भी जुड़ा हुआ है।

    अदालत ने निर्देश दिया कि बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त किए कोई विसर्जन अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि विसर्जन से जलाशयों का प्रदूषण न हो। साथ ही कहा कि जिन आवेदकों का पूर्व रिकॉर्ड ठीक है उनके आवेदन पर ही विचार किया जाए।

    यह फैसला ऐसे समय आया है, जब राज्य भर में विनायक चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर हैं। अदालत की यह टिप्पणी धार्मिक आस्था के नाम पर हो रही प्रतिस्पर्धा और उससे जुड़े सामाजिक व पर्यावरणीय खतरे पर गंभीर चेतावनी मानी जा रही है।

    केस टाइटल: एस. कुमार बनाम पुलिस आयुक्त

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