जांच अधिकारी से निष्पक्ष तरीके से जांच करने और शिकायत की वास्तविकता का पता लगाने की अपेक्षा की जाती है: मद्रास हाइकोर्ट
Amir Ahmad
6 Jun 2024 1:42 PM IST
मद्रास हाइकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि जांच अधिकारी से निष्पक्ष तरीके से जांच करने और शिकायत की वास्तविकता का पता लगाने की अपेक्षा की जाती है।
जस्टिस बी. पुगलेंधी ने टिप्पणी की कि सरकार का आदर्श वाक्य है कि सत्य की ही जीत होती है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है।
अदालत ने टिप्पणी की,
"सरकार के प्रतीक में इसका आदर्श वाक्य है कि सत्य की ही जीत होती है। इसलिए यह प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वह जांच अधिकारी सहित सरकार द्वारा अपेक्षित अपने कर्तव्य का निर्वहन करे और सुनिश्चित करे कि सत्य की ही जीत हो।"
अदालत शिकायतकर्ता द्वारा अवैध रूप से लगाई गई फसलों की कटाई के लिए शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पुलिस ने दीवानी विवाद के लिए मामला दर्ज किया था।
दूसरी ओर राज्य ने तर्क दिया कि यद्यपि दीवानी विवाद था लेकिन शिकायत की प्रकृति यह थी कि याचिकाकर्ता ने वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा लगाई गई और उगाई गई फसलों की अवैध रूप से कटाई की थी। शिकायतकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि फसल उस भूमि पर लगाई गई, जो उसकी थी। इस प्रकार याचिकाकर्ता को फसल उगाने का कोई अधिकार नहीं था।
अदालत ने कहा कि मामला जांच के चरण में है और उठाए गए बिंदुओं पर जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान विचार किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि एफआईआर केवल शिकायत दर्ज करने के अलावा और कुछ नहीं है और जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि शिकायत वास्तविक है या नहीं।
अदालत ने कहा कि उसे उम्मीद है कि जांच अधिकारी पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करके निष्पक्ष तरीके से जांच करेगा। इस प्रकार न्यायालय ने जांच अधिकारी को सामग्री की पुष्टि करके तथा यथासंभव शीघ्रता से जांच पूरी करके निष्पक्ष जांच करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
केस टाइटल- कंथावेल और अन्य बनाम राज्य