BREAKING | अन्ना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए SIT का गठन
Shahadat
28 Dec 2024 2:16 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने शनिवार (28 दिसंबर) को चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस परिसर के अंदर सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग स्टूडेंट के कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए महिला आईपीएस अधिकारियों वाली विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया।
जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने शनिवार को विशेष बैठक की और घटना की CBI जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित किए। अदालत ने कहा कि पुलिस और यूनिवर्सिटी की ओर से चूक हुई। इसलिए वह SIT बनाने के लिए इच्छुक है।
अदालत ने आदेश दिया,
"हमने पुलिस और यूनिवर्सिटी कैंपस की ओर से चूक देखी है। हमें लगता है कि मामले की जांच के लिए महिला पुलिस अधिकारियों के साथ एक SIT का गठन किया जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि SIT सही तरीके से जांच करेगी और दोनों मामलों में आरोप पत्र दाखिल करेगी। किसी भी अपराधी को उसकी स्थिति, पद या अन्य किसी भी तरह की परवाह किए बिना बरी नहीं किया जाना चाहिए।"
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि पीड़िता के व्यक्तिगत विवरण वाली FIR के लीक होने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसकी जांच की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि FIR लीक होना पुलिस की ओर से गंभीर चूक थी, जिससे पीड़िता और उसके परिवार को आघात पहुंचा। अदालत ने राज्य को पीड़ित लड़की को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसे उन लोगों से वसूला जा सकता है, जो कर्तव्य की उपेक्षा और FIR लीक करने के लिए जिम्मेदार थे।
अदालत ने कहा कि वर्तमान में आदेशित मुआवजा पीड़िता को आपराधिक मामलों में मुआवजा मांगने से नहीं रोकेगा। लड़की के साहस की सराहना करते हुए और घटना की रिपोर्ट करने के लिए अदालत ने अन्ना यूनिवर्सिटी को पीड़िता को परामर्श प्रदान करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यूनिवर्सिटी को पीड़िता को ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, एग्जाम फीस, विविध शुल्क आदि सहित किसी भी शुल्क को वसूले बिना उसकी शिक्षा पूरी करने की अनुमति देनी चाहिए। अदालत ने पुलिस महानिदेशक को पीड़िता और उसके परिवार को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने सरकार से कोई पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना प्रेस मीटिंग आयोजित करने और मामले पर चर्चा करने के लिए आयुक्त की कड़ी आलोचना की। अदालत ने आयुक्त के कृत्य की निंदा की और कहा कि कोई भी सेवा नियम या अन्य नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि इस तरह की प्रेस मीटिंग से बचना चाहिए था। सरकार से इस मुद्दे पर गौर करने और यदि आवश्यक हो तो उचित कार्रवाई करने को कहा।
अदालत ने कहा,
"इस अदालत की राय है कि सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना आयुक्त की प्रेस मीटिंग किसी भी बहिष्करण के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए सरकार को संबंधित कानून के तहत, यदि आवश्यक हो, आयुक्त के खिलाफ जांच और कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।"
अदालत ने पुलिस की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उसने FIR में असंवेदनशील तरीके से शब्द लिखे हैं, जिससे पीड़िता को दोषी ठहराने का रास्ता खुल गया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि FIR दर्ज करते समय पीड़िता को काउंसलिंग दी जानी चाहिए, जो कि मात्र 19 साल की है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि FIR में ही पीड़िता को दोषी ठहराने की प्रकृति है, जिससे ऐसा लगता है कि लड़की की हरकतों के कारण ही यह घटना हुई। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि समाज को पीड़िता को दोषी ठहराने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे अपराधियों को फायदा होता है।
अदालत ने कहा,
"महिलाओं को हमेशा उनके खिलाफ अपराधों के लिए दंडित किया जाता है। समाज को महिलाओं को दोषी ठहराने में शर्म आनी चाहिए। एक महिला रात में स्वतंत्र रूप से घूमने, अपनी मर्जी से कपड़े पहनने, अपने पुरुष मित्रों से बात करने की इच्छा क्यों नहीं कर सकती? महिलाओं को कैसे व्यवहार करना चाहिए, यह सिखाने के बजाय हर पुरुष को महिलाओं का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए। पीड़िता को शर्मिंदा करने और पीड़िता को दोषी ठहराने से अपराधियों को फायदा होता है।"
केस टाइटल: आर वरलक्ष्मी बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य