कानूनी उत्तराधिकार सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करें: मद्रास हाइकोर्ट
Amir Ahmad
16 May 2024 12:36 PM IST
मद्रास हाइकोर्ट ने राजस्व अधिकारियों को कानूनी उत्तराधिकार सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा,
"आयुक्त राजस्व प्रशासन, चेपक, चेन्नई को तमिलनाडु राज्य भर के सभी सक्षम राजस्व अधिकारियों को सर्कुलर/निर्देश जारी करने का निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई आवेदक तथ्यों को छिपाकर या गलत जानकारी देकर कानूनी उत्तराधिकार सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है तो उसके खिलाफ धारा 200 सीआरपीसी के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की जाए।"
जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम ने कहा कि यदि अधिकारी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो सक्षम अधिकारी कर्तव्य में लापरवाही के लिए अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करेंगे।
न्यायालय ने कहा,
"यदि सक्षम राजस्व अधिकारी अपराधियों पर आपराधिक कानून के तहत मुकदमा चलाने में विफल रहते हैं तो राजस्व प्रशासन आयुक्त/सक्षम अधिकारी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कर्तव्य में लापरवाही, चूक और लापरवाही के लिए उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करेंगे।"
न्यायालय कानूनी उत्तराधिकार सर्टिफिकेट की अस्वीकृति के खिलाफ व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। राजस्व अधिकारियों ने न्यायालय को सूचित किया कि यद्यपि व्यक्ति ने मृतक का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा किया, लेकिन जांच में पाया गया कि मृतक के याचिकाकर्ता सहित चार कानूनी उत्तराधिकारी हैं। इस प्रकार तथ्यों को छिपाने के लिए सर्टिफिकेट अस्वीकार कर दिया गया।
न्यायालय ने कहा कि कानूनी उत्तराधिकार सर्टिफिकेट के नागरिक परिणाम होते हैं और कानूनी उत्तराधिकार सर्टिफिकेट की मांग करते समय तथ्यों को छिपाने से व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।
इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि जो व्यक्ति महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाते हैं, उन पर आपराधिक कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस प्रकार के मामलों में वृद्धि हुई है, क्योंकि राजस्व अधिकारियों को अक्सर दूर-दराज के स्थानों पर रहने वाले कानूनी उत्तराधिकारियों से संबंधित तथ्यों की पहचान करने में कठिनाई होती है, जिससे बड़े पैमाने पर अवैधानिकताएं और अनियमितताएं होती हैं।
सरकारी वकील ने न्यायालय को यह भी बताया कि ऐसे मामलों में गलत सूचना देने वाले व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 177, 182, 199, 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि जब तक इस प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती राजस्व अधिकारियों के लिए गलत सूचना देने की समस्या को नियंत्रित करना और कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करते समय तथ्यों को छिपाने से रोकना मुश्किल होगा।
अदालत ने इस प्रकार आयुक्त को पांच सप्ताह की अवधि के भीतर इस संबंध में सर्कुलर/निर्देश/प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया और याचिका का निपटारा किया।
केस टाइटल- एम. मरनन बनाम जिला कलेक्टर और अन्य