वकील सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं, उन्हें धन देने से मना नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य से अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए धन जारी करने को कहा

LiveLaw News Network

20 Jun 2024 10:07 AM GMT

  • वकील सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं, उन्हें धन देने से मना नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य से अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए धन जारी करने को कहा

    मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि वकील भी लोक सेवकों के समान ही सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं और इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिवक्ता कल्याण योजनाओं के लिए निर्धारित अवधि में धन आवंटित किया जाए।

    कोर्ट ने कहा,

    “वकील भी सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं। हम उन्हें धन देने से मना नहीं कर सकते। उन्हें केवल 10 लाख दिए जाते हैं जबकि ग्रुप-बी लोक सेवकों को 60-70 लाख और कभी-कभी 1 करोड़ भी दिए जाते हैं। ये भुगतान निर्धारित अवधि में किए जाने चाहिए। यह कोई बड़ी राशि नहीं है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लंबित आवेदनों में से कम से कम 50% का भुगतान हो जाए।”

    जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस सी कुमारप्पन की पीठ पुडुचेरी संघ को अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 2001 के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय को पहले बताया गया था कि तमिलनाडु अधिवक्ता कल्याण निधि के तहत लाभ के लिए लगभग 200 आवेदन लंबित हैं।

    इस प्रकार न्यायालय ने सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव और तमिलनाडु सरकार के विधि विभाग के सचिव को यह बताने के लिए प्रतिवादी बनाया कि लंबे समय से लंबित आवेदनों के लिए धनराशि क्यों जारी नहीं की जा रही है।

    गुरुवार को महाधिवक्ता पीएस रमन ने न्यायालय को सूचित किया कि राज्य ने वर्ष 2022-2023 के लिए अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि अभी तक जारी नहीं की है। महाधिवक्ता ने न्यायालय को यह भी बताया कि उन्होंने विधि सचिव से पूछा था कि धनराशि कब जारी होने की उम्मीद है और पूछा कि क्या 5 करोड़ रुपये की राशि तुरंत जारी करना संभव है ताकि धीरे-धीरे धनराशि वितरित की जा सके।

    जब पूछा गया कि आवेदन कब लंबित हैं, तो एजी ने बताया कि आवेदन 2022 से लंबित हैं, कोरोना के बाद से। हालांकि उन्होंने बताया कि पुडुचेरी में स्थिति अलग थी, जहां कुछ एसोसिएशन के सदस्यों के बीच कुछ आंतरिक संघर्षों के कारण आवेदन लंबित थे।

    इसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताते हुए न्यायालय ने कहा कि अक्सर, परिवार के सदस्यों को उनकी कोई गलती न होने पर भी परेशानी में डाला जाता है।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार अन्य विभागों के लिए तत्काल धनराशि वितरित करने की आदत में है, जो 60-70 लाख या एक करोड़ तक भी पहुंच जाती है। न्यायालय ने कहा कि वकील भी सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं और सरकार उन्हें धनराशि देने से मना नहीं कर सकती। न्यायालय ने कहा कि अन्य विभागों को 60-70 लाख तक की धनराशि आवंटित की गई, जबकि वकीलों को केवल 10 लाख आवंटित किए गए, जिसका भी सरकार अक्सर समय पर निपटान करने में विफल रही।

    एजी ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह संबंधित विभाग से संवाद करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि धनराशि वितरित की जाए। इस दलील पर गौर करते हुए न्यायालय ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

    केस टाइटल: फरीदा बेगम बनाम पुडुचेरी सरकार और अन्य

    केस संख्या: WP 17976 of 2019

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