जज पर्दे के पीछे नहीं छिप सकते: मद्रास हाईकोर्ट ने DMK नेता के खिलाफ सवुक्कु शंकर की अवमानना याचिका खारिज की
Amir Ahmad
21 Oct 2024 12:52 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूबर सवुक्कु शंकर द्वारा DMK संगठन सचिव आरएस भारती के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज की, जो कि जस्टिस एन आनंद वेंकटेश के खिलाफ टिप्पणी के लिए थी।
जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी शिवगनम की पीठ ने कहा कि जस्टिस वेंकटेश ने खुद कहा था कि वह अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं करना चाहते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि एडवोकेट जनरल ने भारती के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति देने से इनकार किया था।
न्यायालय ने टिप्पणी की कि नागरिक सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों के आचरण तक पहुंचने और उनकी आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं। पीठ ने कहा कि पारदर्शिता न्यायपालिका की नींव है और न्यायाधीश पर्दे के पीछे नहीं छिप सकते।
न्यायालय ने कहा,
“न्यायालय सार्वजनिक मंच हैं उनकी नींव ही पारदर्शिता है। पारदर्शिता और फीडबैक से न्यायिक प्रक्रिया मजबूत होती है। न्यायाधीश आलोचना से नहीं बच सकते। न्यायपालिका को भी सार्वजनिक जांच से गुजरना पड़ता है। संविधान और हमारी अंतरात्मा ही हमारे मार्गदर्शक हैं। न्यायपालिका अपारदर्शी नहीं हो सकती और न्यायाधीश पर्दे के पीछे नहीं छिप सकते है।”
जस्टिस वेंकटेश द्वारा मंत्रियों को बरी किए जाने के खिलाफ स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू करने के बाद भारती ने मीडिया को संबोधित करते हुए जज पर पक्षपातपूर्ण, पक्षपाती और दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम करने और न्यायालय के कामकाज पर संदेह करने का आरोप लगाया।
शंकर ने तर्क दिया कि भारती द्वारा की गई टिप्पणियों से दर्शकों के मन में जजों के बारे में गलत धारणा बनती है। जनता की नजर में न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर दाग लगता है। उन्होंने कहा कि हालांकि स्वप्रेरणा से लिए गए संशोधन आदेशों से व्यथित कोई भी व्यक्ति इसे चुनौती दे सकता है, लेकिन न्यायाधीश पर व्यक्तिगत रूप से हमला करना उचित नहीं है खासकर ऐसे राजनेता द्वारा जो जनता को प्रभावित करने में सक्षम हो।
शंकर ने यह भी तर्क दिया कि भारती को बार-बार अदालतों को बदनाम करने की आदत है और इस तरह के कदाचार के लिए ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जो बाकी समुदाय के लिए एक सबक हो। शंकर ने भारती के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए एडवोकेट जनरल की सहमति भी मांगी थी।
अदालत की अवमानना के साथ आगे बढ़ने के लिए सहमति देने से इनकार करते हुए तत्कालीन एजी आर शानमुघसुंदरम ने कहा कि आरएस भारती द्वारा की गई टिप्पणियों से अवमानना शुरू करने के लिए कोई अपराध प्रकट नहीं होता है। यह अदालत की आलोचना थी।
न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 5 का हवाला देते हुए, जो न्यायिक कार्य की निष्पक्ष आलोचना को छूट देती है एजी ने कहा कि भारती की टिप्पणियां आलोचना की प्रकृति की थीं और न्यायिक कार्यवाही को बदनाम करने या न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि रजिस्ट्री ने शुरू में याचिका को यह कहते हुए वापस कर दिया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है लेकिन हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री से मामले को क्रमांकित करने और इसे सूचीबद्ध करने को कहा।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि रजिस्ट्री न्यायाधीश की भूमिका नहीं निभा सकती और सुनवाई योग्य होने के मुद्दे पर फैसला करना अदालत का काम है।
जब मामले की सुनवाई हुई तो शनार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वी राघवचारी ने तर्क दिया कि भारती की टिप्पणियां केवल पक्षपात के आरोप नहीं हैं बल्कि उनका उद्देश्य पूरी न्यायपालिका और न्यायिक कार्यवाही को बदनाम करना है। उन्होंने कहा कि वकील होने के नाते भारती की यह जिम्मेदारी है कि वे न्यायपालिका के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां न करें।
कोर्ट इससे सहमत नहीं था और उसने टिप्पणी की कि नागरिक जजों सहित सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों के आचरण का आकलन करने और उनकी आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जस्टिस वेंकटेश ने खुद भारती के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से इनकार किया। इसलिए याचिका को खारिज करना उचित समझा।
यह देखते हुए कि भारती वकील और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और किसी भी अन्य आम नागरिक की तुलना में उनकी जिम्मेदारी अधिक है, अदालत ने टिप्पणी की कि भारती टिप्पणियों से बच सकते थे और उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए।
केस टाइटल: ए शंकर और अन्य बनाम आरएस भारती