राज्यपाल आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे दोषी की समयपूर्व रिहाई पर कैबिनेट की सिफ़ारिश से बंधे हैं: मद्रास हाईकोर्ट
Amir Ahmad
21 Oct 2024 3:22 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि दोषियों की समयपूर्व रिहाई के बारे में सिफ़ारिशों के संबंध में राज्य के राज्यपाल राज्य कैबिनेट के फ़ैसले से बंधे हैं।
जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस वी. शिवगनम ने कहा कि अनुच्छेद 161 के तहत शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए न कि राज्यपाल द्वारा स्वयं। पीठ ने कहा कि राज्यपाल उपयुक्त सरकार की सलाह से बंधे हैं।
अदालत ने कहा,
“इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा निर्धारित कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि राज्य कैबिनेट की सलाह भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपनी शक्ति के प्रयोग में राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 161 के तहत शक्ति का प्रयोग न करना या कैदी के कारण ऐसी शक्ति के प्रयोग में होने वाली बेवजह देरी न्यायिक पुनर्विचार के अधीन है, खासकर तब जब राज्य मंत्रिमंडल ने कैदी को रिहा करने का फैसला लिया हो और इस संबंध में माननीय राज्यपाल को सिफारिशें की हों।"
अदालत ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने जी.ओ.(सुश्री) संख्या 430, गृह (कारागार-IV) विभाग में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की समय से पहले रिहाई के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करते हुए एक सरकारी आदेश जारी किया था। अदालत ने कहा कि यह जी.ओ. प्रकृति में वैधानिक था क्योंकि इसे CrPC की धारा 432 के तहत पारित किया गया था जो राज्य को सजा को निलंबित या माफ करने की शक्ति देता है। इस प्रकार अदालत ने माना कि अनुच्छेद 161 के तहत छूट की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाना था और राज्यपाल राज्य के निर्णय से बंधे थे। विचाराधीन नीतियां धारा 432 CrPC के तहत उपयुक्त सरकार को प्रदत्त शक्तियों के तहत तैयार की गई थीं। इसलिए प्रकृति में वैधानिक हैं। उपरोक्त नीति के संदर्भ में अनुच्छेद 161 के तहत शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा स्वयं नहीं। उपयुक्त सरकार की सलाह राज्य के प्रमुख को बाध्य करती है।
बेंच ने कहा कि अदालतों को न्यायिक पुनर्विचार की शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, जब उन्हें लगता है कि आदेश बाहरी या पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों पर पारित किए गए या प्रासंगिक सामग्रियों को विचार से बाहर रखा गया। इस प्रकार अदालत एक आजीवन कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति की सहायता के लिए आई, जिसका छूट का आवेदन राज्यपाल ने खारिज कर दिया था।
अदालत वीरा भारती द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जिसने वास्तविक कारावास के 20 साल पूरे कर लिए थे, भारती ने तर्क दिया कि समय से पहले रिहाई के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था जबकि समय से पहले रिहाई का लाभ सह-आरोपी को दिया गया।
राज्य अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि राज्य समिति ने भारती के मामले में समय से पहले रिहाई की सिफारिश की थी। इसे उप सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, विधि विभाग के सचिव और मुख्य सचिव ने मंजूरी दी थी।
इसके बाद फाइल को लॉ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। फिर राज्यपाल को विचार के लिए भेजा गया। राज्यपाल ने नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और राज्य समिति की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया, यह देखते हुए कि भारती का मामला विचार के लायक नहीं था, क्योंकि वह पीडोफाइल था और उसने नाबालिग लड़की का बलात्कार किया और उसे मार डाला।
न्यायालय ने कहा कि मृत्युदंड की मूल सजा को संशोधित करने वाले आदेश में हाईकोर्ट ने पाया कि मूल हत्या एक रहस्य बनी हुई है। इस प्रकार न्यायालय ने माना कि जब हाईकोर्ट द्वारा ऐसा निष्कर्ष दिया गया तो भारती द्वारा अपराध किए जाने के संदर्भ में राज्यपाल की राय प्रासंगिक नहीं थी।
न्यायालय ने कहा कि जब वैधानिक योजना में ही पात्रता मानदंड प्रदान किए गए थे तो अपराध के बारे में संदेह व्यक्त करने का कोई निहितार्थ नहीं था। न्यायालय ने कहा कि इस तरह का रुख योजना को कमजोर करेगा। इसके उद्देश्य को विफल करेगा। इस प्रकार न्यायालय राज्यपाल के निर्णय से संतुष्ट नहीं था।
न्यायालय ने कहा,
"जब योजना सरकार द्वारा अनुमोदित है और वैधानिक प्रकृति की है तो उसके बाद साबित किए गए अपराध के बारे में कोई संदेह व्यक्त करने का कोई निहितार्थ नहीं होगा। इस प्रकार, असाधारण और अपवादात्मक परिस्थितियों को योजना की जांच से परे होना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में, इस तरह का रुख न केवल छूट की योजना को कमजोर करेगा बल्कि योजना को ही विफल कर देगा।"
यह देखते हुए कि समय से पहले रिहाई एक पूर्ण अधिकार नहीं है। यह राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एक योजना है, अदालत ने मामले को पुनः परिचालित करने और नए सिरे से विचार करने के लिए सरकार को वापस भेजने का फैसला किया।
केस टाइटल: वीरा भारती बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य