सांप्रदायिक रोटेशन दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

Amir Ahmad

19 Jun 2024 8:46 AM GMT

  • सांप्रदायिक रोटेशन दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में जीप चालक की नियुक्ति रद्द करने का आदेश रद्द किया, जिसे अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के लिए निर्धारित पद पर गलत तरीके से नियुक्त किया गया।

    जस्टिस आरएन मंजुला ने कहा कि कर्मचारी ने कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाया और उसे सांप्रदायिक रोटेशन के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर दंडित नहीं किया जा सकता या बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। यह देखते हुए कि नियुक्ति 14 साल बाद रद्द कर दी गई, अदालत ने कहा कि सरकार आदर्श नियोक्ता है। इस तरह के अत्याचारी व्यवहार को नहीं अपना सकती।

    अदालत ने कहा,

    “सांप्रदायिक रोटेशन के दिशा-निर्देशों का पालन न करने में नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से हुई गलती के लिए याचिकाकर्ता को दंडित नहीं किया जा सकता या बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने कहा कि सरकार आदर्श नियोक्ता होने के नाते भर्ती में शामिल अपने ही अधिकारी की गलती के कारण चौदह साल बाद किसी व्यक्ति की नियुक्ति रद्द करने जैसी क्रूर प्रथा नहीं अपना सकती।"

    अदालत ने कहा कि सरकार अपनी गलती के कारण किसी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार कर्मचारी सरकार की गलती के कारण अपनी सेवा के नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में मौद्रिक लाभ के लिए दावा करने का हकदार है। अदालत शशिकुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे कृष्णरायपुरम पंचायत संघ में रोजगार कार्यालय के माध्यम से जीप चालक के रूप में नियुक्त किया गया।

    14 साल की सेवा के बाद शशिकुमार को उनकी नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया गया, क्योंकि यह नोट किया गया कि उन्हें अनुसूचित जातियों (अरुणथियार को वरीयता के आधार पर) के लिए आरक्षित स्थान पर गलत तरीके से नियुक्त किया गया और यह सांप्रदायिक रोटेशन के संबंध में जारी सरकारी आदेश के खिलाफ है। शशिकुमार ने इस आदेश को चुनौती दी। प्रतिवादी अधिकारियों ने कहा कि शशिकुमार की नियुक्ति अस्थायी थी और ऑडिट आपत्ति के बाद गलतियां सामने आईं, जिसके बाद नियुक्ति के प्रभारी अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। यह कहा गया कि नियुक्ति सांप्रदायिक रोटेशन के नियमों का उल्लंघन करके की गई। इस प्रकार नियुक्ति को रद्द करने का आदेश सही तरीके से जारी किया गया।

    न्यायालय ने कहा कि चूंकि शशिकुमार की नियुक्ति नियमित रिक्ति के विरुद्ध नहीं थी, इसलिए ऐसी नियुक्ति में सांप्रदायिक आरक्षण का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय ने आगे कहा कि प्राधिकारी 14 वर्ष की सेवा के बाद नियुक्ति को अपने आप रद्द नहीं कर सकता।

    यह देखते हुए कि शशिकुमार की सेवाओं को उनकी अपनी किसी गलती के बिना समाप्त कर दिया गया, न्यायालय ने सोचा कि राज्य को उन्हें हुए नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी उठाने के बजाय उनकी सेवा जारी रखना चाहिए।

    इस प्रकार न्यायालय ने नियुक्ति रद्द करने का आदेश रद्द किया और अधिकारियों को शशिकुमार को बहाल करने और उनकी अनुपस्थिति की अवधि को अन्य सभी परिचर और मौद्रिक लाभों सहित पिछले वेतन सहित सेवा की निरंतरता के रूप में मानने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि यदि अधिकारियों का मानना ​​है कि शशिकुमार को दिया गया पद उचित श्रेणी के लिए उपलब्ध नहीं होगा, तो इसे विशेष मामला मानते हुए सुधार आदेश या अतिरिक्त पद सृजित करने का आदेश जारी किया जा सकता है।

    केस टाइटल- आर शशिकुमार बनाम तमिलनाडु राज्य

    Next Story