मद्रास हाइकोर्ट ने तिरुनेलवेली में BJP और Congress उम्मीदवारों के खिलाफ PMLA कार्यवाही शुरू करने की याचिका पर ED से जवाब मांगा

Amir Ahmad

23 April 2024 6:50 AM GMT

  • मद्रास हाइकोर्ट ने तिरुनेलवेली में BJP और Congress उम्मीदवारों के खिलाफ PMLA कार्यवाही शुरू करने की याचिका पर ED से जवाब मांगा

    मद्रास हाइकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से लोकसभा चुनाव 2024 में तिरुनेलवेली निर्वाचन क्षेत्र से BJP और Congress के उम्मीदवारों नैनार नागेंद्रन और रॉबर्ट ब्रूस के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब देने को कहा।

    जस्टिस एमएस रमेश और जस्टिस सुंदर मोहन की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया माना कि आरोपित अपराध अनुसूचित अपराध नहीं है और PMLA Act के तहत कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। इसने ED से 24 अप्रैल तक याचिका पर जवाब देने को कहा।

    यह याचिका तिरुनेलवेली निर्वाचन क्षेत्र के स्वतंत्र उम्मीदवार सीएम राघवन द्वारा दायर की गई, जिसमें निर्देश देने की मांग की गई। ED नागेंद्रन और ब्रूस के खिलाफ मामला दर्ज करेगा।

    राघवन ने तर्क दिया कि 7 अप्रैल को तांबरम रेलवे स्टेशन पर तीन रेल यात्रियों से 3.99 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई और ये लोग नैनार नागेंद्रन के करीबी सहयोगी पाए गए।

    उन्होंने आगे तर्क दिया कि 4 अप्रैल को डीएमके तिरुनेलवेली ईस्ट सचिव के कार्यालय से जब्त की गई 28.5 लाख रुपये की राशि रॉबर्ट ब्रूस के पक्ष में मतदाताओं को वितरित की जानी थी। इस प्रकार, राघवन ने दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ PMLA के तहत कार्यवाही करने पर जोर दिया।

    हालांकि, ED ने अदालत को सूचित किया कि उम्मीदवारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 171सी, 171ई और 171एफ और 188 के तहत अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई, जो PMLA Act के तहत अनुसूचित अपराध नहीं है, जिसके लिए कोई कार्रवाई की आवश्यकता है। हालांकि, ED ने याचिका का जवाब देने के लिए समय मांगा और मामले को तदनुसार स्थगित कर दिया गया।

    केस टाइटल- सीएम राघवन बनाम संयुक्त निदेशक और अन्य

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