मद्रास हाइकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सबसे पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण देने का सरकारी आदेश खारिज किया, कहा- NALSA के फैसले को ठीक से लागू नहीं किया
Amir Ahmad
3 Jun 2024 11:57 AM IST
मद्रास हाइकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के पिछड़ा वर्ग, सबसे पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण (BCC) विभाग द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सबसे पिछड़ा वर्ग समुदाय के तहत आरक्षण प्रदान करने के लिए शामिल किया गया।
जस्टिस जीके इलांथरायन ने कहा कि राज्य NALSA मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक से लागू करने में विफल रहा है। अदालत ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सबसे पिछड़ा वर्ग समुदाय में लाकर राज्य जेंडर को एक जाति के रूप में मान रहा था जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ था। न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए समुदाय को केवल क्षैतिज आरक्षण दिया जा सकता है।
न्यायालय ने कहा,
“उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर विवादित सरकारी आदेश को स्पष्ट रूप से मनमाना होने और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 का उल्लंघन करने के कारण रद्द किया जाना चाहिए। तदनुसार दूसरे प्रतिवादी द्वारा जारी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण (BCC) विभाग के दिनांक 06.04.2015 के GOMM को 28 को रद्द किया जाता है। दूसरे प्रतिवादी को NALSA बनाम भारत संघ (2014) 5 एससीसी 438 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में ट्रांसजेंडर समुदाय को क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है।”
न्यायालय G.O को चुनौती देने वाले एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। यह प्रस्तुत किया गया कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण प्रदान करके ट्रांसजेंडर समुदाय को एक जाति के रूप में माना जाता है जबकि क्षैतिज आरक्षण उन्हें जेंडर पहचान के रूप में मानता है।
यह तर्क दिया गया कि यह सरकारी आदेश संविधान के अनुच्छेद 14,15,16,19 और 21 का उल्लंघन करता है और इसका कोई तार्किक या कानूनी आधार नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि जो लोग ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान करते हैं उन्हें MBC पुरुष के रूप में माना जाएगा जो भेदभावपूर्ण है। याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि वह अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है लेकिन उसे एमबीसी उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा जो संविधान के खिलाफ है।
राज्य ने समाज कल्याण और पौष्टिक भोजन कार्यक्रम विभाग द्वारा जारी एक अन्य सरकारी आदेश की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्पष्ट किया कि तीसरे लिंग के उम्मीदवार जिनके पास कोई सामुदायिक प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें MBC माना जाता है जबकि जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हैं उन्हें उनके संबंधित समुदाय के अनुसार माना जाएगा। इस प्रकार राज्य ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।
न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कार्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर के रूप में मानते हुए राज्य और केंद्र सरकारों को निर्देश दिया था कि वे उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के रूप में मानने के लिए कदम उठाएं और शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में उन्हें सभी प्रकार के आरक्षण प्रदान करें। इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि राज्य को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एमबीसी श्रेणी के तहत एक जाति के रूप में नहीं मानना चाहिए था।
न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव की डिग्री उनकी जेंडर पहचान और जाति पहचान का प्रतिच्छेदन है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रदान किया गया कोई भी आरक्षण तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि पहचान के इस प्रतिच्छेदन को संबोधित नहीं किया जाता।
न्यायालय ने आगे कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय, जेंडर के आधार पर भेदभाव किए जाने वाला एक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा समुदाय है इसलिए उसे अन्य जेंडर के समान क्षैतिज आरक्षण दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि कैसे कर्नाटक राज्य ने SC, ST, MBC आदि जैसे सभी सामुदायिक आरक्षणों में 1% आरक्षण प्रदान करने के लिए अपने कर्नाटक लोक सेवा सेवा शर्तों अधिनियम में संशोधन किया था।
इस प्रकार न्यायालय ने राज्य को 12 सप्ताह के भीतर क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया और जीओ को रद्द कर दिया।
केस टाइटल- रक्षिका राज बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य