शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करते हैं: मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुनेलवेली में BJP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी

Amir Ahmad

19 July 2024 6:28 AM GMT

  • शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करते हैं: मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुनेलवेली में BJP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी

    राज्य से भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए कहते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अभिव्यक्ति का अधिकार लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है।

    जस्टिस जी जयचंद्रन ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में हर राजनीतिक दल को आंदोलन करने का अधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर सकते हैं और इसके अस्तित्व की संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं।

    अदालत ने कहा,

    “लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार आवश्यक है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर सकता है और इसके अस्तित्व की संभावनाओं को बेहतर बना सकता है। लोकतांत्रिक देश में हर राजनीतिक दल को आंदोलन करने का अधिकार है।”

    न्यायालय तिरुनेलवेली में BJP की कृषि शाखा के जिला महासचिव कंदासामी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने तिरुनेलवेली के गोबलसमुथिरम मुख्य बाजार में विरोध प्रदर्शन करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

    उन्होंने न्यायालय को बताया कि विरोध प्रदर्शन लोगों की भलाई के लिए था और यद्यपि अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

    राज्य ने न्यायालय को बताया कि वे इस संबंध में न्यायालय द्वारा जारी किसी भी निर्देश का पालन करने के लिए तैयार हैं।

    यह देखते हुए कि अभिव्यक्ति का अधिकार आवश्यक तत्व है, न्यायालय ने याचिका स्वीकार करने की इच्छा जताई और अधिकारियों को कंदासामी के ज्ञापन पर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

    न्यायालय ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाए और उन्हें उचित शर्तें लगाने की अनुमति दी, जिन्हें वे इसे सुनिश्चित करने के लिए उचित मानते हैं।

    केस टाइटल- कंडासामी बनाम जिला पुलिस अधीक्षक और अन्य

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