मद्रास हाईकोर्ट ने औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले जलवायु परिवर्तन आकलन अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

Amir Ahmad

10 July 2024 7:46 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट ने औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले जलवायु परिवर्तन आकलन अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

    मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से औद्योगिक परियोजनाओं और निर्माणों के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट तैयार करते समय जलवायु परिवर्तन का अनिवार्य आकलन करने की मांग वाली याचिका पर जवाब देने को कहा।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की पीठ ने याचिका को उचित बताते हुए केंद्र से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा।

    यह याचिका पर्यावरण संगठन पूवुलागिन नानबर्गल के जी सुदरराजन द्वारा दायर की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2006 में जारी EIA अधिसूचना के अनुसार, बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाएं केंद्र या राज्य EIA ट्रिब्यूनल से पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही शुरू की जा सकती हैं।

    हालांकि, उन्होंने बताया कि अधिसूचना में जलवायु परिवर्तन या EIA रिपोर्ट तैयार करते समय जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने की बात नहीं की गई, जबकि यह एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता है।

    उन्होंने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार करने की वर्तमान पद्धति संविधान के अनुच्छेद 21 के विपरीत है, क्योंकि इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने पर जोर नहीं दिया गया।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि किसी परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करते समय, निर्माण और संचालन के कारण जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव विशेष रूप से कार्बन और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, समुद्री कटाव और तापमान में वृद्धि को देखना आवश्यक है।

    इस प्रकार उन्होंने बताया कि किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करते समय जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन करना आवश्यक है।

    इस प्रकार, यह बताया गया कि जलवायु परिवर्तन पर बढ़ती चिंताओं और सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले को देखते हुए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार पर प्रकाश डाला, जलवायु परिवर्तन को EIA रिपोर्ट का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना आवश्यक है।

    Acting Chief Justice R MahadevanJustice Mohammed ShaffiqClimate ChangeEnvironment Impact Assessment

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