धारा 260A के तहत अपील पर विचार करने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धारा 68 के तहत की गई वृद्धि को हटाने की पुष्टि की
Amir Ahmad
3 Sept 2024 3:54 PM IST
यह पाते हुए कि न्यायाधिकरण द्वारा साक्ष्य की सराहना करते हुए कानूनी सिद्धांतों को ठीक से लागू किया गया। विचार के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धारा 68 केSubstantial QuestionAppealMadhya Pradesh HCIncome tax Actस्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण AO की राय में संतोषजनक नहीं है तो जमा की गई राशि को आय के रूप में आयकर में लगाया जा सकता है, पिछले वर्ष के करदाता के।
जोड़ को हटाते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि तथ्य की खोज कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म दे सकती है, यदि निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं और/या उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के दौरान, प्रासंगिक स्वीकार्य साक्ष्य पर विचार नहीं किया गया या अस्वीकार्य साक्ष्य पर विचार किया गया।
जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा,
"न्यायाधिकरण अंतिम तथ्य-खोजी प्राधिकरण है, इसके निष्कर्ष में स्पष्ट रूप से विकृतियों के अभाव में इस न्यायालय द्वारा CIT (A) के साथ-साथ ITAT के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना वारंट नहीं है।”
पूरा मामला
करदाता व्यक्ति ने अपनी कुल आय 3,49,810/- रुपये घोषित करते हुए अपना रिटर्न दाखिल किया। मूल्यांकन के दौरान एओ ने पाया कि करदाता कई पक्षों से लोन ले रहा था। उन लोन की जांच के लिए AO ने धारा 133(6) के तहत ऋणदाताओं को नोटिस जारी किए लेकिन 15 ऋणदाताओं से कोई जवाब नहीं मिला। करदाता ने प्रस्तुत किया कि उसने कर निर्धारण शुरू होने से पहले लगभग सभी ऋणदाताओं को ऋण चुका दिया था। एओ ने प्रस्तुतीकरण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और धारा 68 के तहत जोड़ दिया।
हाईकोर्ट का अवलोकन
पीठ ने नोट किया कि आरोपित मामला विभिन्न शेल कंपनियों से ऋण प्राप्त करने से संबंधित है।
पीठ ने यह भी पाया कि कंपनी अधिनियम की धारा 105 के अनुसार कोई भी व्यक्ति 20 से अधिक कंपनियों का निदेशक नहीं हो सकता। हालांकि वर्तमान मामले में विभिन्न शेल कंपनियां बनाई गईं और उनसे राशि निकाली गई।
पीठ ने पाया कि राजस्व विभाग ने कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों की आड़ में ITAT के तथ्य निष्कर्षों को विवादित किया, जिसकी स्वयं कानून द्वारा अनुमति नहीं है।
इसलिए इस पीठ ने कहा कि यदि अंतिम तथ्यान्वेषी प्राधिकारी अर्थात ITAT द्वारा पारित आदेश में कोई विकृति नहीं है तो रिट न्यायालय को किसी भी अपील पर विचार करने से बचना चाहिए।
क्योंकि ITAT ने राजस्व विभाग द्वारा उठाए गए सभी आधारों पर विचार किया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए सुविचारित और स्पष्ट आदेश पारित किया। इसलिए पीठ ने राजस्व विभाग की दलीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया।
इसलिए यह निष्कर्ष निकालते हुए कि वर्तमान मामले में अपील स्वीकार करने के लिए धारा 260(A) के प्रावधानों को पूरा करने के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है। हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग की अपील को समय रहते खारिज कर दिया।
केस टाइटल- प्रधान आयकर आयुक्त केंद्रीय बनाम मुकुल काक