नाबालिग लड़की और बालिग पुरुष के विवाह को HMA के तहत शून्य घोषित किया जा सकता है: एमपी हाईकोर्ट

Amir Ahmad

4 Sep 2024 12:11 PM GMT

  • नाबालिग लड़की और बालिग पुरुष के विवाह को HMA के तहत शून्य घोषित किया जा सकता है: एमपी हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी इंदौर बेंच में कहा कि ऐसे मामलों में जहां नाबालिग लड़की का बालिग पुरुष से विवाह हुआ है, उनके विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 13 के तहत शून्य घोषित किया जा सकता है।

    जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि भले ही धारा 11 या 12 के तहत उपाय मौजूद न हो, HMA की धारा 13 के तहत नाबालिग महिला के बालिग से विवाहित होने के आधार पर तलाक का दावा किया जा सकता है और यह क्रूरता शब्द के अंतर्गत आएगा।

    कोर्ट ने कहा,

    “यह क्रूरता का मामला है। नाबालिग लड़की का वयस्क पुरुष से विवाह मानसिक और शारीरिक क्रूरता का कारण बनेगा, क्योंकि वह वैवाहिक दायित्वों को निभाने के लिए तैयार नहीं थी। HMA की धारा 13 के तहत भी वह पति/प्रतिवादी से तलाक का दावा कर सकती थी।”

    अदालत ने आगे कहा कि अपीलकर्ता को HMA के बजाय बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (PCMA) की धारा 3 के तहत दायर करना चाहिए था।

    अदालत ने कहा कि कानून की अज्ञानता के कारण PCMA 2006 की धारा 3 के बजाय HMA की धारा 5, 11 और 12 के तहत विवाह को शून्य घोषित करने का आदेश मांगा गया। यह बाल विवाह अधिनियम बाल विवाह को शून्य घोषित करने और ऐसे विवाह से पैदा हुए बच्चे को वैध दर्जा देने के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य और उद्देश्यों के साथ बनाया गया, जिससे न्यायालय को नाबालिग बच्चे के विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार मिल सके।”

    आगे कहा गया,

    “PCMA 2006, विशेष रूप से यह आदेश देता है कि प्रत्येक बाल विवाह अनुबंध करने वाले पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा, जो विवाह के समय बच्चा था बशर्ते कि याचिका सही कानूनी ढांचे के तहत दायर की गई हो।"

    मामले की पृष्ठभूमि

    अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने हिंदू रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों के अनुसार विवाह किया और विवाह के समय अपीलकर्ता केवल 15 वर्ष की थी। बाद में उसने दावा किया कि प्रतिवादी ने इस तथ्य को छिपाया कि वह एक आंख से अंधा है। विवाह के बाद अपीलकर्ता अपने माता-पिता के साथ रहती रही। अंततः HMA की धारा 11 और 12 के तहत मुकदमा दायर किया, जिसमें विवाह को शून्य या शून्यकरणीय घोषित करने के लिए डिक्री की मांग की गई।

    एडिशनल जिला जज उज्जैन ने यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि HMA के तहत विवाह शून्य या शून्यकरणीय घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि धारा 12 अधिनियम की धारा 5(iii) में निर्दिष्ट आयु आवश्यकताओं के उल्लंघन को कवर नहीं करती है।

    वर्तमान मामले में अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत हिंदू विवाह को वैध माना जाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। इन शर्तों में से एक, खंड (iii) निर्दिष्ट करता है कि विवाह के समय दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अपीलकर्ता विवाह के समय नाबालिग थी, इसलिए विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 के तहत शून्य घोषित किया जाना चाहिए।

    इसके अलावा वकील ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (PCMA) का संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया कि कोई भी बाल विवाह चाहे वह अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में हुआ हो विवाह के समय बच्चे होने वाले अनुबंधकर्ता पक्ष की इच्छा पर शून्य है।

    यह तर्क दिया गया कि निचली अदालत ने मामले पर PCMA के प्रभाव पर विचार नहीं किया। वकील ने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाईकोर्ट के निर्णयों का हवाला दिया कि विवाह को शून्य घोषित किया जाना चाहिए।

    प्रतिवादी ने तर्क दिया कि HMA धारा 5 के खंड (iii) के उल्लंघन के आधार पर विवाह रद्द करने की अनुमति नहीं देता। उन्होंने तर्क दिया कि कानून केवल इस प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए दंड निर्धारित करता है। विवाह रद्द करने का आधार प्रदान नहीं करता। उन्होंने अदालत से अपील को खारिज करने का आग्रह किया, क्योंकि वर्तमान कानूनी ढांचे के तहत विवाह को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है।

    हाईकोर्ट ने विवाह को शून्य घोषित कर दिया लेकिन ध्यान दिया कि HMA वैध विवाह के लिए शर्तों को रेखांकित करता है लेकिन यह केवल दुल्हन या दूल्हे की उम्र के आधार पर विवाह को शून्य या शून्य घोषित करने का आधार प्रदान नहीं करता।

    जजों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि PCMA 2006 विशेष रूप से नाबालिग पक्ष के विकल्प पर बाल विवाह को शून्य घोषित करने की अनुमति देता है लेकिन इस प्रावधान को अपीलकर्ता द्वारा उसके मूल मुकदमे में लागू नहीं किया गया।

    केस टाइटल- एक्स बनाम वाई

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