NEET-UG परीक्षा में बिजली गुल होने के आरोप पर एमपी हाईकोर्ट ने रिजल्ट घोषित करने पर लगाई रोक

Amir Ahmad

16 May 2025 4:39 PM IST

  • NEET-UG  परीक्षा में बिजली गुल होने के आरोप पर एमपी हाईकोर्ट ने रिजल्ट घोषित करने पर लगाई रोक

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2025 की NEET-UG परीक्षा में इंदौर के एक परीक्षा केंद्र पर बिजली गुल होने के आरोप पर गंभीर रुख अपनाते हुए अस्थायी रूप से रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी।

    जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने यह आदेश दिया, जब याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कोई पेश नहीं हुआ।

    कोर्ट ने कहा,

    “यह देखते हुए कि 4 मई 2025 को आयोजित NEET-UG परीक्षा के दौरान याचिकाकर्ता को उचित परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं कराई गईं और बिजली गुल हो जाने के कारण वह परीक्षा ठीक से नहीं दे सका, इसलिए अगली सुनवाई तक परीक्षा परिणाम घोषित न किए जाएं।”

    यह याचिका एक चिकित्सा क्षेत्र की अभ्यर्थी ने दायर की है, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा इंदौर के इल्वा हायर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन वहां लगभग 1-2 घंटे तक बिजली नहीं थी, जिससे स्टूडेंट को मोमबत्ती और इमरजेंसी लाइट की रोशनी में परीक्षा देनी पड़ी।

    याचिका में आरोप है कि NTA और परीक्षा केंद्र के कुप्रबंधन के कारण न तो जनरेटर की व्यवस्था की गई और न ही स्टूडेंट को अतिरिक्त समय दिया गया। इससे स्टूडेंट को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा और परीक्षा प्रभावित हुई।

    याचिका में यह भी बताया गया कि मौसम विभाग द्वारा पहले ही तूफान की चेतावनी जारी की गई थी लेकिन इसके बावजूद NTA और स्कूल प्रशासन ने कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया।

    याचिकाकर्ता ने मांग की कि NTA को परीक्षा दोबारा आयोजित करने या कोई वैकल्पिक समाधान देने का निर्देश दिया जाए ताकि निष्पक्ष मूल्यांकन हो सके।

    15 मई को हुई सुनवाई में जब केंद्र की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ तो कोर्ट ने रिस्पॉन्डेंट्स को नोटिस जारी किया और NEET-UG 2025 के परिणाम पर रोक लगा दी।

    टाइटल: लक्ष्मी देवी बनाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एवं अन्य,

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