मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला समिति द्वारा फीस विनियमन के खिलाफ निजी स्कूलों की याचिका खारिज की, पक्षों को समिति के समक्ष अपील करने को कहा

LiveLaw News Network

3 Aug 2024 2:12 PM IST

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला समिति द्वारा फीस विनियमन के खिलाफ निजी स्कूलों की याचिका खारिज की, पक्षों को समिति के समक्ष अपील करने को कहा

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर स्थित पीठ ने 30 जुलाई, 2024 को दिए एक फैसले में, निजी स्कूलों को मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंध विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत जिला समिति द्वारा फीस विनियमन के संबंध में वैकल्पिक उपाय तलाशने का निर्देश दिया।

    जस्टिस मनिंदर एस भट्टी की एकल पीठ ने 2017 अधिनियम और इससे संबंधित 2020 के नियमों के तहत जिला समिति द्वारा जारी किए गए फीस विनियमन आदेशों को चुनौती देने वाली विभिन्न निजी स्कूलों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाओं ने सामूहिक रूप से जिला समिति के अधिकार क्षेत्र और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाए।

    स्कूलों ने तर्क दिया कि जिला समिति की कार्रवाइयों ने इसकी नियामक शक्तियों का अतिक्रमण किया, जिससे यह एक फीस-निर्धारण निकाय में बदल गया, जिसे 2017 के अधिनियम द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया, क्योंकि स्कूलों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं दिया गया।

    2017 के अधिनियम की धारा 9(5) जिला समिति को सिविल न्यायालय की शक्तियों के साथ जांच करने का अधिकार देती है। 2017 के अधिनियम का अध्याय 3 शुल्क वृद्धि को विनियमित करने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है, जिसके तहत स्कूलों को शुल्क वृद्धि प्रस्तावों के लिए ऑडिट किए गए खाते प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। 2020 के नियमों ने इन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए एक पोर्टल पेश किया, जिसके बारे में स्कूलों ने तर्क दिया कि यह 2020 तक चालू नहीं था, जिससे अनुपालन जटिल हो गया।

    जस्टिस भट्टी ने कहा कि जिला समिति के आदेश याचिकाकर्ताओं को दिए गए नोटिस के जवाब में जारी किए गए थे, और स्कूलों के जवाबों पर विचार किया गया था।

    अदालत ने पाया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिया गया था। अदालत ने निर्धारित किया कि जिला समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में नोटिस जारी करना और प्रतिक्रियाओं पर विचार करना शामिल था, इस प्रकार प्राकृतिक न्याय की आवश्यकता को पूरा किया गया।

    जस्टिस भट्टी ने 2017 के अधिनियम की धारा 11 के तहत वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता पर जोर दिया, जो जिला समिति के आदेशों के खिलाफ राज्य समिति को अपील करने की अनुमति देता है। इस वैधानिक प्रावधान को देखते हुए, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ताओं को न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने से पहले इस अपीलीय मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।

    केस टाइटल: ज्ञान गंगा ऑर्किड्स इंटरनेशनल स्कूल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य व संबंधित आवेदन

    केस नंबर : डब्ल्यू.पी. नंबर 20403/2024

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