मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कमजोर बच्चों और यौन अपराधों से बचे लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए महिला अधिकारियों को शामिल करते हुए 'शौर्य दीदी' योजना का प्रस्ताव रखा
LiveLaw News Network
1 Aug 2024 2:07 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यौन अपराधों के शिकार बच्चों, झगड़ों के कारण घर से बाहर जाने वाले बच्चों तथा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के बारे में प्रश्न उठाया।
मानसिक और भावनात्मक आघात से पीड़ित होकर घर वापस आने वाले ऐसे बच्चों को मार्गदर्शन, सलाह और प्रोत्साहन देने के लिए जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस राजेंद्र कुमार वाणी की खंडपीठ ने 'शौर्य दीदी' नामक योजना शुरू की है।
ग्वालियर में बैठी पीठ ने स्पष्ट किया कि "शौर्य दीदी एक महिला सब-इंस्पेक्टर या कांस्टेबल होगी या वह किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार योग्य व्यक्ति हो सकती है या महिला एवं बाल विकास विभाग की कोई महिला कर्मचारी हो सकती है जो बच्चे/पीड़ित के आसपास रहती हो। वे पीड़ित को मुख्यधारा में आने के लिए मार्गदर्शन, सलाह और प्रोत्साहन दे सकती हैं तथा उसे रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं।"
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नीति निर्माताओं द्वारा इस अवधारणा को नए सिरे से तैयार किया जाना चाहिए ताकि परिणाम सामने आएं और प्रभावित बच्चों के जीवन में बदलाव आए। न्यायालय ने महसूस किया कि यदि प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाए तो 'शौर्य दीदी' में यौन अपराध पीड़ितों, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाने की क्षमता होगी।
खंडपीठ ने कहा, "संबंधित विभाग इस संबंध में क़ानून/नियम/दिशानिर्देश बनाने पर विचार कर सकते हैं।"
हाईकोर्ट ने कुछ व्यक्तियों द्वारा अपहृत की गई एक बालिका को उसके माता-पिता के पास वापस जाने की अनुमति देते हुए उपरोक्त टिप्पणियां कीं। न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निरर्थक मानते हुए निपटारा करते हुए, इस भयावह घटना के उसके मानस पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करने और उसे संबोधित करने की आवश्यकता महसूस की।
न्यायालय ने कहा कि बच्चे 'मानव स्वभाव की कमज़ोरियों' के संपर्क में 'शायद ही आते हैं' और उन्हें अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सकारात्मक कार्यों के माध्यम से अतिरिक्त देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है।
अदालत ने कहा, "ऊपर से देखने पर तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन ऐसी घटनाओं के पीछे लड़की के मन में निराशा, हताशा और अवसाद की भावना घर कर जाती है...अधिकांश समय, वह घटना की प्रकृति के कारण मानसिक और भावनात्मक आघात से पीड़ित होती है..."।
अदालत ने ऐसी अधिकांश स्थितियों में माता-पिता की असहायता को भी स्वीकार किया, जो आजीविका कमाने में व्यस्त होते हैं, या इस मुद्दे को संबोधित करने में बहुत सदमे में होते हैं। अदालत ने बताया कि ऐसे माता-पिता अक्सर बच्चों की शादी करके इस जिम्मेदारी को टाल देते हैं। कभी-कभी, वे बच्चों को और अधिक परेशान करते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
अदालत ने ऐसे बच्चों की उपेक्षा के परिणामों का और विश्लेषण किया और कहा, "एक और पहलू जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है स्टॉकहोम सिंड्रोम। ऐसी मानसिक स्थिति में, डर या चिंता या मानसिक प्रवृत्ति के कारण, वह अपने ही अपराधी से प्यार करने लगती है या उसके साथ सहानुभूति रखती है और खुद को उसके हवाले कर देती है..."।
चूंकि कई माता-पिता बच्चे की तरह ही इस स्थिति को संभालने में असमर्थ हैं, इसलिए न्यायालय ने राज्य मशीनरी से 'शौर्य दीदी' अवधारणा के माध्यम से मामले को संबोधित करने का आह्वान किया।
वर्तमान मामले में, एक प्रायोगिक प्रयोग के रूप में न्यायालय ने गुना जिले के मृगवास पीएस से एक महिला पुलिस कांस्टेबल को उस बालिका का मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त किया है जो घर वापस लौटेगी। कांस्टेबल सप्ताह में एक बार बालिका से मिलने जाएगी और मोबाइल फोन के माध्यम से उससे संवाद करेगी।
न्यायालय ने पुलिस कांस्टेबल को अगले 6 महीनों के लिए बालिका का मार्गदर्शन करने और रचनात्मक गतिविधियों में उसे प्रेरित करने का दायित्व सौंपा है। न्यायालय ने नियुक्त पुलिस अधिकारी को छह महीने की इस अवधि के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है, जिसमें 'शौर्य दीदी' के रूप में उसके अनुभव के साथ-साथ बालिका/संग्रह की स्थिति का विवरण हो।
केस टाइटल: हरचंद गुर्जर बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य।
केस नंबर: रिट याचिका संख्या 19837/2024
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (एमपी) 160