ट्विशा शर्मा दहेज मृत्यु मामला: सास को मिली अग्रिम जमानत रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे मृतका के पिता

Amir Ahmad

21 May 2026 4:42 PM IST

  • ट्विशा शर्मा दहेज मृत्यु मामला: सास को मिली अग्रिम जमानत रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे मृतका के पिता

    ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े दहेज उत्पीड़न मामले में उसके पिता नवनीधि शर्मा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मृतका की सास गिरीबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती दी।

    33 वर्षीय ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) के तहत दहेज मृत्यु, धारा 85 के तहत क्रूरता और धारा 3(5) के तहत समान आशय के आरोपों में FIR दर्ज की गई। इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं 3 और 4 के तहत भी मामला दर्ज किया गया।

    ट्विशा के पिता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 483(3) के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस प्रावधान के तहत हाइकोर्ट या सत्र अदालत किसी ऐसे व्यक्ति की जमानत रद्द कर उसे हिरासत में भेजने का आदेश दे सकती है, जिसे इस अध्याय के तहत जमानत मिली हो।

    हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह याचिका 21 मई को दाखिल की गई।

    गौरतलब है कि ट्विशा शर्मा के पति समार्थ सिंह ने भी अग्रिम जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले भोपाल जिला कोर्ट ने 18 मई 2026 को उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की थी। हालांकि, समार्थ सिंह की मां गिरीबाला सिंह को 15 मई 2026 को अग्रिम जमानत मिल गई थी।

    इसी मामले में भोपाल कोर्ट ने बुधवार को ट्विशा शर्मा के माता-पिता की ओर से दायर आवेदन पर आंशिक राहत दी थी। अदालत ने AIIMS या किसी अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग अस्वीकार की, लेकिन शव को माइनस 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखने की अनुमति दी।

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