त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला: पति समर्थ सिंह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका वापस ली
Amir Ahmad
22 May 2026 6:26 PM IST

त्विशा शर्मा दहेज मौत मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस अवनिंद्र कुमार सिंह की पीठ ने की।
अदालत ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता समर्थ सिंह की ओर से पेश वकील ने अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी और कहा कि वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि आरोपी चाहे तो जांच अधिकारी या ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर सकता है।
अदालत ने कहा,
“यदि आरोपी को पुलिस प्रताड़ना की आशंका है तो वह ट्रायल कोर्ट या जांच अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण कर सकता है। जांच अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण होने पर औपचारिक गिरफ्तारी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और 24 घंटे के भीतर सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा।”
बता दें, त्विशा शर्मा की उम्र 33 वर्ष थी। वह 12 मई को भोपाल स्थित ससुराल में मृत पाई गई थीं। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की दहेज मौत, क्रूरता और समान मंशा से जुड़ी धाराओं के साथ दहेज प्रतिषेध कानून की धाराओं में FIR दर्ज की गई।
मामले में सह-आरोपी सास रिटायर जिला जज हैं। उनको 15 मई को भोपाल सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज की थी कि मुख्य आरोप उन्हीं के खिलाफ हैं।
सुनवाई के दौरान समर्थ सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट मृगेन्द्र सिंह ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल आत्मसमर्पण करने को तैयार है, लेकिन वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करना चाहता है।
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी सीधे जांच अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण कर सकता है।
इसी बीच हाईकोर्ट ने त्विशा शर्मा के पिता की उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें सास को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई। राज्य सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर भी अदालत ने नोटिस जारी किया।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने इसी मामले में तविशा शर्मा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम AIIMS दिल्ली के डॉक्टरों की टीम से भोपाल में कराने के निर्देश भी दिए।

