ट्विशा शर्मा दहेज मृत्यु मामला: आरोपी वकील-पति समार्थ सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए किया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख

Amir Ahmad

21 May 2026 4:39 PM IST

  • ट्विशा शर्मा दहेज मृत्यु मामला: आरोपी वकील-पति समार्थ सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए किया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख

    ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े दहेज उत्पीड़न मामले में आरोपी वकील समार्थ सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। समार्थ सिंह के खिलाफ पत्नी को प्रताड़ित करने और दहेज उत्पीड़न के आरोपों में FIR दर्ज की गई।

    यह याचिका ऐसे समय दायर की गई जब भोपाल की सेशन कोर्ट ने सोमवार को उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की थी। अदालत ने कहा था कि FIR और व्हाट्सऐप चैट्स के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मुख्य आरोप समार्थ सिंह के खिलाफ दिखाई देते हैं।

    हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को दाखिल की गई।

    सेशन कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एडिशन सेशन जज पल्लवी द्विवेदी ने केस डायरी और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के बाद कहा था कि मृतका का विवाह 9 दिसंबर 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था और विवाह के छह महीने के भीतर उसकी “असामान्य परिस्थितियों” में मृत्यु हो गई।

    अदालत ने यह भी कहा था कि FIR में गवाहों के बयान दर्ज हैं और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सऐप चैट्स से यह प्रतीत होता है कि मुख्य आरोप आरोपी समार्थ सिंह के खिलाफ लगाए गए।

    समार्थ सिंह की ओर से अदालत में यह दावा किया गया कि उनकी पत्नी में गांजा छोड़ने से जुड़े लक्षण दिखाई दे रहे थे, जिनमें हाथ कांपना, चिड़चिड़ापन और व्यवहार में अचानक बदलाव शामिल थे।

    घटना वाले दिन के संबंध में समार्थ सिंह ने कहा कि उनकी पत्नी अपने माता-पिता से बात कर रही थी। रात करीब 10:15 बजे मृतका की मां ने उन्हें फोन कर बताया कि ट्विशा रो रही है और जाकर देखने को कहा।

    समार्थ सिंह के अनुसार, जब उनकी मां ने ट्विशा को फोन किया और उसने कॉल रिसीव नहीं किया तो वह नीचे देखने गईं। बाद में छत पर जाकर उन्होंने ट्विशा को लोहे की रॉड से बंधे व्यायाम वाले इलास्टिक बैंड से लटका हुआ पाया।

    मामले में आगे की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में होगी।

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